नोएडा से एक किशोरी को दो साल बाद न्याय मिला है। दो साल पहले नोएडा से एक किशोरी को अगवा और दुष्कर्म करने वाले मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अदालत ने दोषी पर 35 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इस केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरंजन कुमार ने की है।
विशेष लोक अभियोजक पास्को जय प्रकाश ने बताया कि वर्ष 2018 में निजी फैक्ट्री के सुरक्षागार्ड की बेटी को उसके पड़ोस में रहने वाला मेरठ निवासी रोहित अगवा करके ले गया था। रोहित पीड़िता के पिता पर दबाव बना रहा था कि वह अपनी बेटी की शादी उससे करे दें। पिता के मना करने पर वह जान से मारने की धमकी देता था। तीन अप्रैल 2018 को रोहित सुरक्षागार्ड के घर आया और किशोरी को अगवा करके ले गया।
पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया था। केस की सुनवाई के दौरान पुलिस विवेचक योगेश मलिक ने कोर्ट के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाही दी। कुल 11 गवाह मामले में पेश हुए। गवाही व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने रोहित को दोषी माना गया। किशोरी से दुष्कर्म करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत रोहित को आजीवन कारावास और 35 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है।