जातियों के आधार पर काटे गए नाम, मुखर हुआ बार काउंसिल

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जातियों के आधार पर काटे गए नाम, मुखर हुआ बार काउंसिल

Tricity Today | District Bar Association Election

Greater Noida News : जनपद गौतमबुद्ध नगर दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के सदस्य वकीलों को चुनाव धीरे-धीरे अपना रंग पकड़ता जा रहा है। इस बीच बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर पूर्व सचिव ललित शर्मा की मांग को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। साथ ही सीओपी धारक मतदाताओं के नाम जातिगत आधार पर काटे जाने को गंभीरता से लिया है। बता दें बार एसोसिएशन का चुनाव 21 दिसंबर 2023 को होना प्रस्तावित है।

क्या है मामला
गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव ललित शर्मा ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को एक पत्र लिखकर बताया कि 21 दिसंबर 2023 को गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन का चुनाव होना है। पूर्व सचिव ने लिखे पत्र में आरोप लगाया कि वकीलों के पास सीओपी (Certificate of Practice-COP) जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन होने के बाद भी जातिगत आधार पर उन्हें मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। साथ ही आरोप यह भी है कि पूर्व मतदाता और सीओपी धारक बार एसोसिएशन के सदस्यों के नाम कुछ प्रत्याशियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से काटे जा रहे हैं। पूर्व सचिव का आरोप है कि पूर्व में संपन्न बार एसोसिएशन के चुनावों में भी कुछ वकीलों द्वारा इस तरह की अनियमितताएं भी सामने आई थी।

बार काउंसिल के आदेश
पूर्व सचिव ललित शर्मा द्वारा उठाए गए मामलों को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़ ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने पत्र के संबंध में अध्यक्ष, एल्डर्स कमेटी एवं चुनाव अधिकारी, जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि :
  1. जो वकील दिसंबर 2021 तक के सीओपी धारक और गौतमबुद्ध नगर बार के सदस्य हैं उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कर निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा कराएं। 
  2. निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए 21 दिसंबर 2023 को होने वाले बार संघ के चुनाव सीसीटीवी की निगरानी में कराए जाएं।
  3. बलवंत सिंह, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष और जानकी शरण पांडेय, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश को चुनाव का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
तो नहीं रहेगा बार काउंसिल का हिस्सा
बार काउंसिल ने स्पष्ट कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर अध्यक्ष, एल्डर्स कमेटी एवं अध्यक्ष/सचिव, जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन, गौतमबुद्ध नगर के विरुद्ध अधिवक्ता अधिनियम 1951 की धारा 35 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बार संघ का संबद्धीकरण भी निरस्त किया जा सकता है।

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