अनलॉक की तरफ बढ़ रहा गौतमबुद्ध नगर, कोरोना के सिर्फ 611 सक्रिय मरीज, जानें किन बंदिशों से मिलेगी छूट और क्या रहेगा बंद

Unlock in Noida : अनलॉक की तरफ बढ़ रहा गौतमबुद्ध नगर, कोरोना के सिर्फ 611 सक्रिय मरीज, जानें किन बंदिशों से मिलेगी छूट और क्या रहेगा बंद

अनलॉक की तरफ बढ़ रहा गौतमबुद्ध नगर, कोरोना के सिर्फ 611 सक्रिय मरीज, जानें किन बंदिशों से मिलेगी छूट और क्या रहेगा बंद

Google Image | अनलॉक की तरफ बढ़ रहा गौतमबुद्ध नगर

  • तीन पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री बैठ सकेंगे
  • बैटरी चालित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति सफर कर सकेंगे
  • चार पहिया वाहनों में सिर्फ चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी
  • कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे
  • कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों और जोन में धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं रहेंगे
  • रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति मिलेगी। लेकिन वह सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे

गौतमबुद्ध नगर के निवासियों को लॉकडाउन से राहत मिलने का इंतजार है। हालांकि जनपद के लोगों को दो और दिन इंतजार करना होगा। शुक्रवार को जारी कोरोना वायरस की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जनपद में 611 सक्रिय मरीज हैं। इनका विभिन्न अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर में इलाज चल रहा है। मतलब आज जारी आंकड़ों में जनपद में सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से कम हो सकती है। लेकिन लोगों को लॉकडाउन से राहत सोमवार से ही मिलेगी। क्योंकि शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। इसलिए निवासियों को सोमवार तक का इंतजार करना होगा।

शनिवार सुबह जारी रिपोर्ट के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर में 40 नए कोविड मरीज मिले हैं। जबकि 2 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में 101 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया है। इस वक्त कुल 611 मरीजों का इलाज चल रहा है। जनपद में अब तक कोरोना वायरस से कुल 457 लोगों की जान जा चुकी है। जबकि, 61576 लोग महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। गौतम बुध नगर के सीएमओ डॉ दीपक ओहरी ने कहा कि अनलॉक होने के बावजूद भी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा। मास्क लगाना, सेनेटाइजेश करना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बर्थडे पार्टी या इस तरह के सामाजिक समारोहों में अनावश्यक भीड़ का हिस्सा न बनें। जरूरी न हो, तो घर से बाहर न निकलें। 

दो अन्य जिलों में मिली छूट
उत्तर प्रदेश के दो अन्य जिलों बुलंदशहर और बरेली में लॉकडाउन से छूट मिल गई है। इन दोनों जनपदों में एक्टिव मरीजों की संख्या 600 से कम हो गई थी। जिसके बाद यहां सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक के लिए कोरोना लॉकडाउन से छूट दी गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन अभी भी पहले की तरह लागू रहेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अब तक 67 जिले लॉकडाउन से मुक्त हो चुके हैं। इन सभी में सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से कम है। 

नई गाइडलाइंस के मुताबिक मिलेगी राहत
गौतमबुद्ध नगर के एडीएम प्रशासन दिवाकर सिंह ने बताया कि वीकेंड कर्फ्यू की वजह से मरीजों की संख्या 600 से कम होने के बावजूद भी लॉकडाउन में ढील सोमवार से दी जाएगी। हालांकि साप्ताहिक बंदी के दौरान इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़ी दुकानें खुलेंगी। अनलॉक के दौरान जिले में 5 दिन सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक नई गाइडलाइंस के मुताबिक राहत मिलेगी। लेकिन नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन नई गाइडलाइंस के साथ लागू रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल नहीं खुल सकेंगे।

ये राहत मिल सकती है -  
  1. कोरोना की रोकथाम के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन-सरकारी विभाग में सारे कर्मचारी उपस्थित होंगे। अन्य सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 50% उपस्थिति रखी जाएगी। जिन 50 फीसदी कर्मियों को बुलाया जाएगा, उनका भी रोस्टर बनाया जाएगा। हर कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
  2. निजी कंपनियों के कार्यालय भी कोविड प्रोटोकॉल के अनिवार्य पालन के साथ खोले जा सकेंगे। 
  3. औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को आईडी कार्ड या कंपनी प्रमाण पत्र के आधार पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी। 
  4. सब्जी मंडियां पहले की तरह खुली रहेंगी। मगर घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाएगा। 
  5. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और रोडवेज बस में कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा मिलेगी। 
  6. समस्त सरकारी और निजी कार्यालयों, औद्योगिक इकाई, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और मंडी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगा। इसमें थर्मल स्क्रीनिंग के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सेनीटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी। 
  7. स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।
  8. माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई विभागीय आदेशों के मुताबिक कराई जा सकेगी। 
  9. बेसिक/माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय जरूरत के मुताबिक खोले जा सकेंगे।
  10. बैंकों-बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणाली व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं और कार्यालय खुले रहेंगे। 
  11. रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति मिलेगी। लेकिन वह सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबे तथा ठेले-खोमचे खोलने की अनुमति मिलेगी।
  12. ट्रांसपोर्ट कंपनियों/लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय, वेयरहाउस को खोलने की अनुमति होगी। ताकि कंपनी आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करा सकें।
  13. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों और जोन में धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं रहेंगे।
  14. दुपहिया वाहनों को निर्धारित क्षमता के मुताबिक चलाने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। 
  15. तीन पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री बैठ सकेंगे। बैटरी चालित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति सफर कर सकेंगे। जबकि चार पहिया वाहनों में सिर्फ चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
  16. अंडे/मांस-मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान और ढंके हुए खोलने की अनुमति मिली है। खुले में कोई विक्रय करना गैरकानूनी माना जाएगा।
  17. पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र व राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी।
  18. कृषि कार्य से संबंधित जैसे खाद-बीज और अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकाने और केंद्र खुले रहेंगे।
  19. वृक्षारोपण अभियान को देखते हुए वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरी को खोलने की अनुमति मिलेगी।
  20. राजस्व-चकबंदी न्यायालय कोविड प्रोटोकॉल के अनिवार्य पालन के साथ खोले जाएंगे। 
  21. बाढ़ आदि की तैयारी को देखते हुए जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगे। साथ ही ऊर्जा विभाग के कार्यालय और बिल काउंटर भी खोले जाएंगे। 
  22. प्रदेश में समस्त सरकारी और निजी निर्माण कार्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराए जा सकेंगे। 
  23. प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे।
  24. शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थान अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथियों के साथ कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाएगी। 
  25. आयोजन/समारोह स्थलों पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में भी 2 गज की दूरी होनी चाहिए। शौचालयों में साफ-सफाई व्यवस्था रखी जाएगी। इनके पालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। 
  26. शव यात्रा में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिलेगी।

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