शासन ने धान की खरीद के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया, जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस 

गौतमबुद्ध नगर : शासन ने धान की खरीद के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया, जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस 

शासन ने धान की खरीद के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया, जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस 

Google Image | CM Yogi Adityanath

Gautam Buddh Nagar: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को लेकर बड़े कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में फसल खरीद की है। गन्ना भुगतान से लेकर रवि और खरीफ की फसलों तक के सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद से किसान उत्साहित हैं। अब राज्य सरकार ने धान की खरीद के लिए भी समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। 

गौतमबुद्ध नगर के जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि आगामी धान खरीद वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन ने धान कॉमन की दर 1940 रुपये प्रति कुन्तल एवं धान ग्रेड ए की दर 1960 रुपये प्रति कुंतल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। सरकारी क्रय केन्द्र पर धान बिक्री के पूर्व पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीयन के लिए फोटो, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, किसान क्रेडिट एवं भूमि से संबंधित विवरण की फोटो कॉपी साथ ले आना अनिवार्य है। 

उन्होंने पंजीकरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि पंजीकरण खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर किसी भी साइबर कैफे अथवा जन सुविधा केंद्र के माध्यम से कराया जा सकता है। पंजीकरण के लिए ओटीपी की व्यवस्था की गयी है। यह एसएमएस के जरिए कृषक के दिए गए मोबाईल नम्बर पर आयेगा। इसे भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी। पंजीकरण कराते समय कृषक को अपनी खतौनी में अंकित नाम को सही-सही दर्ज कराना होगा तथा उसके साथ-साथ आधार कार्ड में अंकित नाम व संख्या तथा लिंग सही-सही भरना होगा।

उन्होंने कृषकों का यह भी आह्वान किया कि किसान द्वारा संयुक्त बैंक खाते के स्थान पर एकल बैंक खाते को ही पंजीकरण में दर्ज कराएं। जिन कृषकों ने गेहूं खरीद वर्ष 2021-22 में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कृषक उक्त पंजीकरण को संशोधन कर या बिना संशोधन के फिर लॉक कर सकते हैं। 

सभी कृषक धान बेचने के लिए पंजीकरण समय से करा लें। धान बिक्री के समय पंजीकरण प्रपत्रों के साथ-साथ कंप्यूटराइज्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति एवं आधार कार्ड अवश्य साथ लाएं तथा धान विक्रय के उपरांत केंद्र प्रभारी से पावती अवश्य प्राप्त कर लें। सभी कृषक धान क्रय संबंधी उक्त औपचारिकताएं शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करा लें। इससे सरकार की महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजना का अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

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