किसानों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, यूपी सरकार और नोएडा प्राधिकरण को नोटिस जारी

नोएडा से बड़ी खबर : किसानों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, यूपी सरकार और नोएडा प्राधिकरण को नोटिस जारी

किसानों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, यूपी सरकार और नोएडा प्राधिकरण को नोटिस जारी

Tricity Today | Noida Gate

Noida News : मोरना गांव में बढ़े हुए मुआवजा की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल, यह मामला मोरना गांव के किसानों की जमीन का मुआवजा 355 रुपए प्रति वर्गगज से बढ़ाकर 449 रुपए को लेकर है।

क्या है पूरा मामला
नोएडा के मोरना गांव में भूमि अधिग्रहित किए जाने की अधिसूचना वर्ष 1991 में निकली थी। वर्ष 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिग्रहित जमीन पर कब्जा लेकर उसे विकसित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण को दे दी थी। भूस्वामियों को अधिग्रहित जमीन का 74.40 रुपए की दर से मुआवजा दिया गया, लेकिन भूस्वामी मुआवजा बढ़वाने के लिए रिफरेंस कोर्ट गए थे। रिफरेंस कोर्ट ने 2003 में मुआवजा बढ़ाकर 264 रुपये प्रति वर्गगज कर दिया था, जिससे भूस्वामी खुश नहीं हुए और फिर और भी ज्यादा मुआवजा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने 23 मार्च 2021 को दिए फैसले में जमीन का मुआवजा बढ़ाकर 355 रुपए प्रति वर्गगज कर दिया, जिससे भी किसान खुश नहीं हुए और फिर वह सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और नोएडा प्राधिकरण को इस मामले में नोटिस जारी करके पूरी रिपोर्ट मांगी है।

हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
मोरना गांव के किसानों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 23 मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी कर रहे हैं। किसानों की तरफ से वकील राजीव शर्मा ने याचिका दाखिल की है। वकील राजीव शर्मा ने किसानों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठाया है, जिस पर अब जवाब मांगा गया है।  

छलेरा बांगर गांव का दिया हवाला
भूस्वामी किसानों के वकील राजीव शर्मा ने याचिका दाखिल करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा के छलेरा बांगर गांव के भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले में 9 नवंबर 2017 को दिए गए फैसले के मुताबिक 499 रुपए प्रति वर्गगज की दर से मुआवजा दिया गया था। इस फैसले का हवाला देते हुए मोरना गांव के किसानों को भी 499 रुपए प्रति वर्गगज की दर से मुआवजा दिया जाए। जो अभी हाईकोर्ट ने 355 रुपए प्रति वर्गगज कर रखा है, उसको बढ़ाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और नोएडा प्राधिकरण को नोटिस जारी करके पूरी रिपोर्ट मांगी है।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.