Tricity Today | हाईकोर्ट
Prayagraj/Noida : नोएडा में यमुना नदी के खादर क्षेत्र में बसाए गए अवैध फार्म हाउसों को प्रयागराज हाईकोर्ट ने 20 दिनों की मोहलत दे दी है। दरअसल, बड़ी संख्या में फार्म हाउस मालिक नोएडा अथॉरिटी की तोड़फोड़ के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के बावजूद इन लोगों ने मामले में अत्यावश्यकता बताई। जिस पर मंगलवार को जस्टिस एमके गुप्ता और समीर जैन की पीठ ने सुनवाई की। अदालत ने नोएडा अथॉरिटी को 10 दिनों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके 10 दिन बाद याचीगण अपना प्रत्युत्तर दाखिल करेंगे। इस दौरान नोएडा अथॉरिटी फार्म हाउसों को नहीं तोड़ेगी।