अगर आपके खिलाफ चल रहा है स्टाम्प चोरी का मुकदमा तो यह खबर जरूर पढ़ें

गौतमबुद्ध नगर : अगर आपके खिलाफ चल रहा है स्टाम्प चोरी का मुकदमा तो यह खबर जरूर पढ़ें

अगर आपके खिलाफ चल रहा है स्टाम्प चोरी का मुकदमा तो यह खबर जरूर पढ़ें

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

  • गौतमबुद्ध नगर में इस वक्त करीब 1500 स्टांप चोरी के मुकदमे पेंडिंग
  • 750 मामले एआईजी, 400 एडीएम और 350 डीएम की अदालत में हैं
  • अब इन मुकदमों के लिए बरसों धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी
  • 31 जुलाई तक केवल ₹100 जुर्माना भरकर मुकदमा खत्म करवा सकेंगे
Gautam Buddha Nagar News : गौतमबुद्ध नगर में हर साल हजारों की संख्या में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रॉपर्टी कारोबार इसी जिले में है। लिहाजा, स्टांप चोरी के सैकड़ों मुकदमे हर साल गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन को दर्ज करने पड़ते हैं। यह खबर ऐसे ही लोगों के लिए बेहद खास है। अगर आपके खिलाफ गौतमबुद्ध नगर में स्टांप चोरी का मुकदमा चल रहा है तो इससे छुटकारा पाने का सुनहरा मौका है। एकमुश्त समाधान योजना के तहत 31 जुलाई तक स्टांप चोरी के मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा।

केवल ₹100 का जुर्माना भरकर हो सकता है मुकदमे का समाधान
स्टांप अधिनियम से जुड़े मुकदमों का निस्तारण करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन की नीति को गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जिले में लागू करने का आदेश दिया है। इस बारे में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ स्टांप चोरी के मुकदमे चल रहे हैं, उनके लिए शासन ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) घोषित की है। इस योजना को केवल 31 जुलाई तक लागू किया गया है। एडीएम ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इसका लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को केवल 100 रुपए का जुर्माना भरकर अपने केस का निस्तारण करवाने का मौका मिलेगा।

गौतमबुद्ध नगर में करीब 1,500 स्टांप चोरी के मुकदमे
उन्होंने बताया कि जिले में स्टांप चोरी के करीब 1,500 मामले चल रहे हैं। एआईजी स्टांप की अदालत में स्टांप चोरी के करीब 750 वाद हैं। जबकि एडीएम कोर्ट में करीब 450 और जिलाधिकारी की कोर्ट में स्टांप चोरी के करीब 350 वाद लंबित चल रहे हैं। केस फाइनल होने के दौरान अगर चोरी सही साबित होती है तो अलग से और जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर कोई आरोपी ओटीएस स्कीम में आवेदन करके केस को फाइनल कराना चाहता है तो उन्हें स्टांप चोरी की रकम, ब्याज और जुर्माने के तौर पर केवल 100 रुपए देना होगा। ओटीएस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्ति को एआईजी स्टाम्प, एडीएम या डीएम के न्यायालय में लिखित आवेदन देना होगा। आगामी 31 जुलाई तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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