Noida News : आजकल बच्चे बचपन से ही गाड़ी चलाने का शौक रखते हैं। यह शौक कब हादसे में बदल जाता है इसका अंदाजा भी नहीं लग पाता है। ऐसे में अब इन हादसों को दावत देने वाले परिवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपका बच्चा भी नाबालिग है और गाड़ी चलाता है तो आपके लिए जरूरी खबर है। नोएडा की यातायात पुलिस (Noida's traffic police) ने लोगों को चेतावनी दी है।
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से की अपील
ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिए गए निर्देश में उन्होंने बताया है कि 18 साल से कम आयु के बच्चों द्वारा दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन का संचालित किया जाना किसी में दिशा में उचित नहीं है। गौतमबुद्ध नगर यातायात पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त है। उन्होंने आगे लिखा है कि आप सभी अभिभावकों से अपील है कि जिले में 18 साल से कम आयु स्कूल छात्र-छात्राओं को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया, चार पहिया वाहन देना प्रतिबंधित है कोई भी अभिभावक अपने 18 साल से कम आयु के छात्र और बच्चे को वाहन न दे। गौतमबुद्ध नगर पुलिस लगता है ऐसे वाहनों की चेकिंग कर रही है। पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा मोटर वाहन या अधिनियम की धारा 119 क के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
पकड़े जाने पर ये सजा
1. अभिभावक संरक्षण वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हो सकता है।
2. 25000 तक जुर्माना किया जाएगा।
3. 12 महीने के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।
4. अपराध करने वाले बच्चे 25 वर्ष की आयु के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किए जाने का प्रावधान है।