Noida News : दिल्ली से पटना जाते समय सेक्टर-27 में रहने वाले सुशांत का बैग गायब हो गया। पीड़ित ने रेलवे विभाग को मामले की शिकायत की। वहां से मदद नहीं मिलने पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission) में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने ट्रेन से चोरी हुए बैग के मामले में रेलवे की सुरक्षा सेवाओं में कमी बताई। जिसके लिए रेलवे पर एक लाख का जुर्माना लगाया है।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, सुशांत ने 14 सितंबर 2020 को संपूर्ण क्रांति स्पेशल ट्रेन में एसी सेकेंड क्लास में दिल्ली से पटना के लिए दो टिकट बुक कराई। टिकट की कीमत 3,855 थी। वह 11 अक्टूबर को पत्नी के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे। रात के समय उनका बैग चोरी हो गया, जिसकी सूचना ट्रेन में मौजूद टीटी को दी। इसके बाद जीआरपी थाने में लिखित शिकायत दी। आरोप है कि इस मामले में शिकायत के बाद कोई भी मदद नहीं मिली और न ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दी। न्याय की आस में एक दिसंबर 2020 में जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इस पर आयोग ने रेलवे से पूछताछ की, लेकिन उनकी तरफ से अपना पक्ष नहीं दिया। नोटिस भेजने के बाद भी कोई उचित जवाब नहीं दिया गया।
सुरक्षा और सेवा में कमी पर सवाल
मामले में आयोग ने ट्रेन की यात्रा के दौरान सुरक्षा और सेवा में कमी पर सवाल उठाए। इसके बाद मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ट्रेन से गायब हुए बैग की क्षतिपूर्ति करने के लिए रेलवे को आदेश दिए। रेलवे को यात्री की क्षतिपूर्ति के लिए एक लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।