यूपी में जल्दी लागू होगा लिफ्ट्स कानून, धीरेंद्र सिंह ने फिर सीएम से मांग की, विधेयक लागू करेगी सरकार!

आज की सबसे बड़ी खबर : यूपी में जल्दी लागू होगा लिफ्ट्स कानून, धीरेंद्र सिंह ने फिर सीएम से मांग की, विधेयक लागू करेगी सरकार!

यूपी में जल्दी लागू होगा लिफ्ट्स कानून, धीरेंद्र सिंह ने फिर सीएम से मांग की, विधेयक लागू करेगी सरकार!

Tricity Today | धीरेंद्र सिंह और योगी आदित्यनाथ

Noida News : गौतमबुद्ध नगर समेत पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आज की सबसे बड़ी ख़बर है। योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में लिफ्ट और एलिवेटर से जुड़ा क़ानून विधेयक के ज़रिए लागू कर सकती है। आने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को विधानसभा में पारित करके क़ानून में बदल दिया जाएगा। 

लिफ्ट हादसों के बाद सीएम से मिले ठाकुर धीरेंद्र सिंह 
आपको बता दें कि सरकार कोई भी क़ानून विधेयक के ज़रिए छह महीने के लिए लागू करने का अधिकार रखती है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली ड्रीम वैली हाउसिंग सोसाइटी में हुए लिफ़्ट हादसे के बाद ज़ेवर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाक़ात की। उन्हें पत्र देकर यह क़ानून जल्दी से जल्दी लागू करने की मांग की। विधायक की चिट्ठी पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने ऊर्जा विभाग से पत्रावली मांग ली है।

धीरेंद्र सिंह ने सीएम के सामने फिर उठाया मुद्दा
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की निर्माणाधीन आम्रपाली ड्रीमवैली हाउसिंग सोसाइटी में 15 सितंबर की सुबह बड़ा हादसा हुआ। सर्विस लिफ़्ट टूटकर गिर गई। इस दुर्घटना में आठ कर्मचारियों की मौत हो गई ​थी। उसी दिन शाम के वक़्त जेवर से विधायक धीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाक़ात की। मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर इस हादसे के बारे में जानकारी दी। धीरेंद्र सिंह ने अपने पत्र में लिखा, “नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हाईराइज़ इमारतों की संख्या बहुत ज्यादा है। जिनमें आवागमन के लिए लिफ़्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने में आ रहा है कि लिफ़्ट से जुड़े हादसे बढ़ रहे हैं। जिनमें लोग हताहत हो रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासी लगातार उत्तर प्रदेश में लिफ़्ट क़ानून लागू करने की मांग कर रहे हैं।”

सीएम ने ऊर्जा विभाग को दिए निर्देश
विधायक ने आगे लिखा, “मैंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के पिछले सत्र में लिफ़्ट क़ानून से जुड़ी जानकारी मांगी थी। जिस पर राज्य के ऊर्जा मंत्री ने जवाब दिया था कि लिफ़्ट एक्ट का ड्राफ्ट तैयार है। विधानसभा के अगले सत्र में इसे पेश किया जाएगा।” धीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री से कहा कि लिफ़्ट एक्ट के ड्राफ्ट को विधानसभा में पारित करवाने से पहले कैबिनेट से मंज़ूरी दिलानी होगी। ऐसे में ज़रूरी है कि ऊर्जा मंत्री इस क़ानून के ड्राफ्ट को कैबिनेट में लेकर आएं। विधायक की चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को तेज़ी से काम करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेज कर क़ानून का ड्राफ्ट और पत्रावली मांगी है। विभाग को बताया गया है कि मुख्यमंत्री से मिलकर विधायक ने यह मांग रखी है। 

विधेयक के जरिये लागू होगा कानून
अब राज्य सरकार के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ड्रीम वैली हाउसिंग सोसाइटी में हुए हादसे के बाद से मुख्यमंत्री और सरकार इस क़ानून को लेकर तेज़ी से काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लिफ़्ट क़ानून को विधेयक के ज़रिए लागू किया जा सकता है। अगले एक सप्ताह या पखवाड़े के दौरान होने वाली कैबिनेट बैठक में लिफ़्ट एक्ट के ड्राफ्ट को मंज़ूरी दिलायी जाएगी और इसे विधेयक के ज़रिए पूरे राज्य में लागू कराया जाएगा। इसके बाद विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार विधेयक के ज़रिए कोई भी क़ानून छह महीने के लिए राज्य में लागू कर सकती है।

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