गौतमबुद्ध नगर में लागू हुआ हुआ 35 घण्टों का लॉकडाउन, डीएम ने लागू कीं यह पाबंदियां

HIGH ALERT: गौतमबुद्ध नगर में लागू हुआ हुआ 35 घण्टों का लॉकडाउन, डीएम ने लागू कीं यह पाबंदियां

गौतमबुद्ध नगर में लागू हुआ हुआ 35 घण्टों का लॉकडाउन, डीएम ने लागू कीं यह पाबंदियां

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Lockdown in Noida : नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत गौतमबुद्ध नगर में 35 घण्टों का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। नोएडा के जिलाधिकारी (DM Noida) सुहास एलवाई (Suhas LY IAS) ने तमाम पाबंदियां लागू कर दी हैं। अगले 35 घण्टों तक आवागमन पूरी तरह बन्द रहेगा। केवल बुनियादी सुविधाएं बहाल रहेंगी। पूरे जिले में निषेधाज्ञा (सीआरपीसी की धारा 144) लागू कर दी गई है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए समीक्षा की थी। टीम-11 के साथ समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हर रविवार को लॉकडाउन का फैसला लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। 

शनिवार की रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाता है। जो अगली सुबह 7 बजे तक लागू रहता है। अब शनिवार की रात 8 बजे लाॅकडाउन लागू हो गया है। जो सोमवार की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश में अब सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को पूर्णतया बंदी रहेगी। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार तथा दफ्तर बंद रहेंगे। इस दिन प्रदेश के सर्वाधिक संक्रमित जिलों में व्यापक सेनेटाइजेशन अभियान चलेगा।

लोगों से अपील : डीएम सुहास एलवाई ने कहा, "जिले और उसके आसपास कोविड-19 मामलों की संख्या में हाल की वृद्धि के कारण यह फैसला लिया गया है। प्रशासन ने जिले में रात्रि निषेध और विनियमन आदेश लागू करने का निर्णय लिया है। पूरे गौतमबुद्ध नगर में शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सेवाओं को इस आदेश से छूट दी गई है।"

इन्हें पाबंदियों से छूट मिलेगी
  1. भारत सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, स्वायत्त अधीनस्थ कार्यालय, प्राधिकरण, ऑटोनॉमस बॉडी के अधिकारी, आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन, वेतन और कोषागार कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, वायु, रेलवे, बस यातायात, आपदा प्रबंधन, नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नगर पालिका सेवाएं और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग आईडी कार्ड दिखा कर आवागमन कर सकते हैं। 
  2. सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल आदि, अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल कंपनियों और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी व अधिकारी आईडी कार्ड दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। 
  3. गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा-स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवागमन में कोई रुकावट नहीं आएगी। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे से आने जाने वाले व्यक्ति अपना टिकट दिखाकर यात्रा की अनुमति हासिल कर सकते हैं। 
  4. आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुमति अथवा ईपास की आवश्यकता नहीं होगी। व्यवसायिक और निजी अवस्थापना सुविधा उपलब्ध करवाने वाले लोगों, सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अनुमति दी जाएगी। 
  5. दुकानें, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध, मांस, मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं और चिकित्सा उपकरण बेचे जा सकते हैं। 
  6. बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण, केबल सेवाएं, आईटीआई सक्षम सेवाएं बहाल रहेंगी। 
  7. खाद्य सामग्री, फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण ई-कॉमर्स के माध्यम से किया जा सकेगा। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम के खुदरा विक्रय और भंडारण आउटलेट खुले रहेंगे। 
  8. बिजली उत्पादन और वितरण इकाइयां सुचारू रूप से काम करेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं बहाल रहेंगी। निजी सुरक्षा सेवाएं आवश्यक वस्तु का निर्माण करने वाली सेवाएं चलती रहेंगी। 
  9. ऐसी इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, उन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इन गतिविधियों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहन, टैक्सी और ऑटो चालकों को रात्रि कर्फ्यू के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। निर्धारित नियमों का पालन करते हुए इन वाहनों के संचालन की अनुमति रहेगी। 
  10. डीएम सुहास एलवाई ने कहा है कि इन आवश्यक सेवाओं के अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर बिना वजह कोई घर से बाहर घूमता पाया गया तो उसके खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन का अभियोग दर्ज किया जाएगा।

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