Tricity Today | Gautam Buddha Nagar District Court
Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने 13 साल की लड़की के साथ रेप करने वाले आरोपी को 20 साल की कैद सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगर आरोपी ने जुर्माने की राशि अदा नहीं की तो 3 साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
क्या है पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार बीते 4 फरवरी 2022 को नोएडा के फेस-3 थाने में 13 वर्षीय लड़की की मां ने मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमे के मुताबिक लड़की की मां ने पुलिस को बताया था कि बीते 29 नवंबर 2021 को एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर एक ओयो होटल में ले गया। वहां पर उनकी बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में नोएडा फेस-3 थाना पुलिस ने जल्दी चार्जशीट कोर्ट के सामने पेश की थी और अब इस मामले में कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की है।
सुनवाई में कुल 10 गवाह पेश हुए
पुलिस ने पीड़ित परिवार के द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर दिल्ली के भजनपुरा निवासी नुरुल हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में 10 गवाह पेश हुए सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी नुरुल हसन को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने नोएडा के फेस-3 थाना क्षेत्र में स्थित एक ओयो होटल में ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया था।
विशेष जज डॉ.अनिल कुमार सिंह ने सुनाया फैसला
जिला न्यायालय में सुनवाई करते हुए सत्र विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट डॉ.अनिल कुमार सिंह ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर एक लाख रुपए पर का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 3 साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।