नोएडा प्राधिकरण ने होटल सिटी सेंटर कॉटेज को सील किया, बताई बड़ी वजह

BIG NEWS: नोएडा प्राधिकरण ने होटल सिटी सेंटर कॉटेज को सील किया, बताई बड़ी वजह

नोएडा प्राधिकरण ने होटल सिटी सेंटर कॉटेज को सील किया, बताई बड़ी वजह

Tricity Today | नोएडा प्राधिकरण

  • यह होटेल नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में था
  • इसके लिए नक्शा भी पास नहीं कराया गया था
  • ना ही अधिभोग प्रमाण पत्र हासिल किया गया था
  • मानकों के खिलाफ जाकर इस 5 मंजिला होटल को अवैध ढंग से सरकारी भूमि पर बनाया
नोएडा प्राधिकरण (Noida Development Authority) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर-35 में स्थित होटल सिटी सेंटर कॉटेज को सील कर दिया है। गुरुवार को प्राधिकरण की तरफ से सीलिंग की कार्रवाई पूरी की गई। बताया गया है कि यह होटेल नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में था। इसके लिए नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। दरअसल नोएडा प्राधिकरण अपने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध और मानकों के खिलाफ किए गए निर्माण कार्यों के ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई लगातार कर रहा है। एक दिन पहले ही प्राधिकरण की टीम ने भंगेल बेगमपुर में करीब 9 करोड रुपए के अवैध निर्माण की बहुमंजिला इमारतों को सील किया था। 

इसी क्रम में गुरुवार को प्राधिकरण की टीम सेक्टर-35 में स्थित मोरना गांव में पहुंची। वहां जांच में पाया गया कि खसरा संख्या 86 में निर्मित होटल सिटी सेंटर कॉटेज अवैध है। यह होटल नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में सरकारी भूमि पर निर्मित है। इस होटल के संचालन के लिए न ही कोई नक्शा पास कराया गया था। ना ही अधिभोग प्रमाण पत्र हासिल किया गया था। इसके मालिकों ने मानकों के खिलाफ जाकर इस 5 मंजिला होटल को अवैध ढंग से सरकारी भूमि पर बनाया था। इसीलिए इसे सील किया गया। अनुमान के मुताबिक इस होटल की कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है।

झांसे में न आएं निवासी
नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी (CEO Ritu Maheshwari IAS) ने लोगों से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में किसी तरह का अवैध-अनधिकृत निर्माण न करें। इनमें काटी जा रही अवैध कालोनियों के कारोबार में संलिप्त भू-माफियाओं के चंगुल में न फंसे। उन्होंने ऐसे कारोबार में शामिल तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह खुद सुधर जाएं और अपने अवैध निर्माण को खुद गिरा दें। अन्यथा नोएडा प्राधिकरण अपने मुताबिक उनके निर्माण को गिराएगा।

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