हजारों फ्लैट खरीदारों को लगा झटका, प्राधिकरण ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट नहीं देगा, रजिस्ट्री पर रोक लगाई

नोएडा में हजारों फ्लैट खरीदारों को लगा झटका, प्राधिकरण ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट नहीं देगा, रजिस्ट्री पर रोक लगाई

हजारों फ्लैट खरीदारों को लगा झटका, प्राधिकरण ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट नहीं देगा, रजिस्ट्री पर रोक लगाई

Tricity Today | हजारों खरीदारों को बड़ा झटका लगा है

नोएडा के 5 सेक्टरों में विकसित की जा रही स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं में फ्लैट खरीद कर बैठे हजारों लोगों को बड़ा झटका लगा है। विकास प्राधिकरण ने स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट का ऑक्युपेंसी और कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं यहां फ्लैट खरीदारों को घरों की रजिस्ट्री भी अग्रिम आदेशों तक नहीं की जाएगी। इस परियोजना की पूरी जांच-पड़ताल करने के लिए प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन करने का आदेश भी दिया है।

स्पोर्टस सिटी को लेकर प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बोर्ड ने स्पोर्टस सिटी परियोजना में बिल्डरों पर पाबंदी लगा दी है। अब बिल्डर स्पोर्ट्स सिटी की जमीन को छोटे-छोटे भूखंडों में बांटकर किसी दुसरे बिल्डर को बेचने पर रोक लगा दी है। साथ ही खेल सुविधाओं के विकास तक ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। तीसरा फैसला यह हुआ है कि स्पोर्ट्स सिटी की सभी परियोजनाओं की जांच की जाए। इसके लिए अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में लीगल और प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसरों की एक कमेटी बनाई जाएगी।
 
नोएडा में सेक्टर-78, 79, 101, 150 और 152 को मिलाकर स्पोटर्स सिटी बनाई जा रही है। इस योजना के प्रावधानों पर महालेखा परीक्षक ने आपत्तियां उठाई हैं। इन आपत्तियों के प्राधिकरण ने उत्तर दिए हैं। मौके पर पर वर्तमान में हो रहे निर्माण और विकास कार्यों की जांच की जाएगी। थर्ड पार्टी इन्ट्रेस्ट क्रिएट को देखते हुए यह मुद्दा शासन के अवलोकन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर संचालक मण्डल ने निर्देश दिये कि स्पोर्टस फेसिलिटी का विकास करवाने के लिए एक समिति बना ली जाये। समिति सभी तथ्यों की पड़ताल करे। इसके बाद प्रस्ताव को पुन: बोर्ड के समक्ष रखा जाये। यह भी सुनिश्चित कराये की भविष्य में और सेल पर्चेज न हो। जिससे थर्ड पार्टी का इंद्रेस्ट स्पोर्टस सिटी परियोजनाओं में बढ़ने न पाये।

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