बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को 4 वर्ष का कठोर कारावास, जिला अदालत ने सुनाई सजा

NOIDA : बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को 4 वर्ष का कठोर कारावास, जिला अदालत ने सुनाई सजा

बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को 4 वर्ष का कठोर कारावास, जिला अदालत ने सुनाई सजा

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Noida News : बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को 4 वर्ष का कठोर कारावास हुआ है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट महिला और बाल अपराधों को लेकर मजबूत पैरवी कर रही है। अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश पोक्सो-2 ने 4 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपए का अर्थदण्ड दिया है।

अर्थदण्ड जमा ना करने पर अतिरिक्त कारावास
पुलिस कमिश्नर कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अभियुक्त राजेश यादव पुत्र रामचन्द्र यादव है। वह मूल रूप से भदीपुर थाना मुन्शी गंज जिला अमेठी का निवासी है। फिलहाल नोएडा सेक्टर-15 के नया बांस में रह रहा था। वहां उसके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 1596/2017 धारा 354घ, 506आईपीसी और धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम में दर्ज किया गया था। अब शनिवार को एडीजे पोक्सो एक्ट चन्द्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने राजेश यादव को दोषी करार दिया है। उसे 4 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड जमा ना करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि : पुलिस आयुक्त
जेपी भाटी ने बताया कि राजेश यादव जिला कारागार में निरुद्ध है। मुकदमे में पुलिस ने समयबद्ध और तत्परता से न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों को पेश किया। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने कहा, "गौतमबुद्ध नगर पुलिस लगातार अभियुक्तों को सजा दिला रही है। आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी। महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध रोकने और आरोपियों को सजा दिलाना प्राथमिकता है।"

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