युवती का रेप और मर्डर करने वाले को उम्र कैद, यह थी खौफनाक वारदात

नोएडा गेस्ट हाउस कांड: युवती का रेप और मर्डर करने वाले को उम्र कैद, यह थी खौफनाक वारदात

युवती का रेप और मर्डर करने वाले को उम्र कैद, यह थी खौफनाक वारदात

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत

  • साल 2013 का है पूरा मामला
  • प्रेमी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर दिया जघन्य हत्याकांड को अंजाम
  • हत्या करने से पहले किया बलात्कार
गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत ने नोएडा गेस्ट हाउस कांड के आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। नोएडा के गेस्ट हाउस में युवती के साथ रेप किया गया था। उसके बाद आरोपी ने उसकी हत्या कर दी थी। एडीजे विनीत चौधरी ने यह मुकदमा सुना और सजा सुनाई है। दोषी युवक को गौतमबुद्ध नगर जिला जेल भेज दिया गया है।

गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि 2013 में नोएडा के सेक्टर-20 थानाक्षेत्र में यह जघन्य वारदात हुई थी। वहां एक गेस्ट हाउस में गुरुग्राम की रहने वाली युवती की हत्या कर दी गई थी। गेस्ट हाउस प्रबंधन ने नोएडा पुलिस को वारदात के बारे बताया था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि हत्या करने से पहले उसके साथ रेप भी किया गया था। इस मामले में युवती के भाई ने सेक्टर-20 थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था।

युवती के मंगेतर पर दर्ज हुआ था मुकदमा
नवी मुंबई के रहने वाले शहबाज उर्फ एम देशमुख के साथ युवती की सगाई हुई थी। शहबाज युवती से मिलने आया था और उसे बहाने से नोएडा के गेस्ट हाउस लेकर आया था। युवती से रेप और हत्या करने के बाद शहबाज महाराष्ट्र भाग गया था। नोएडा पुलिस उसे गिरफ्तार करके लाइ थी। पुलिस ने इस केस में जांच की। सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक एविडेंस और गवाहों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत में केस की सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी शहबाज युवती से शादी नहीं करना चाहता था। आरोपी ने युवती को अपने जाल में फंसाकर गुरुग्राम से नोएडा बुलाया। इसके बाद उसने गेस्ट हाउस में युवती के साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी थी। 

अभियोजन ने फांसी की सजा मांगी थी
नोएडा पुलिस ने इस केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट में 13 गवाह पेश किए हैं। गवाह और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने शहबाज को दोषी करार दिया। अभियोजन के वकील जेपी भाटी ने इस अपराध को विरलतम बताया। कोर्ट से शहबाज को फांसी की सजा देने की मांग की। कोर्ट ने इसे विरल से विरलतम अपराध नहीं माना और शहबाज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा है कि जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर तीन साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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