नोएडा में खत्म हुई एंबुलेंस संचालकों की मनमानी, जिला प्रशासन ने रेट लिस्ट जारी किया, जानें दरें

बड़ी खबरः नोएडा में खत्म हुई एंबुलेंस संचालकों की मनमानी, जिला प्रशासन ने रेट लिस्ट जारी किया, जानें दरें

नोएडा में खत्म हुई एंबुलेंस संचालकों की मनमानी, जिला प्रशासन ने रेट लिस्ट जारी किया, जानें दरें

Tricity Today | जिला प्रशासन ने रेट लिस्ट जारी किया

  • नोएडा प्रशासन ने दूरी के हिसाब से एंबुलेंस सेवा के लिए किराया निर्धारित किया है
  • कोई भी सामान्य एंबुलेंस चालक 10 किलोमीटर की दूरी के लिए अधिकतम 1000 रुपये चार्ज करेगा
  • ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस का किराया 1500 रुपये होगा
  • परिजन पुलिस हेल्पलाइन नंबर-112 और कोविड कंट्रोल रुम 18004192211 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं
कोरोना के इस बुरे काल में पैसे के लिए मची लूट ने मरीजों तथा परिजनों को और दुख दिया है। खासकर एंबुलेंस संचलकों की तरफ से औने-पौने रेट की मांग की जाती है। इसका संज्ञान लेते हुए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने एंबुलेंस संचालकों के लिए किराया तय कर दिया है। मनमाना किराया वसूले जाने की शिकायतों के मद्देनजर नोएडा प्रशासन ने दूरी के हिसाब से एंबुलेंस सेवा के लिए किराया निर्धारित किया है। शनिवार को जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने वरिष्ठ अफसरों के साथ कोविड समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया था। उन्होंने अधिकारियों को नई दरों का पालन कराने का आदेश दिया।

जिलाधिकारी ने जारी किया रेट लिस्ट
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने शनिवार को किराया सूची जारी की। साथ ही सभी संचालकों से इसका पालन करने का आदेश दिया गया है। उल्लघंन करने पर चालक और संचालक दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी की गयी किराया सूची के मुताबिक कोई भी सामान्य एंबुलेंस चालक 10 किलोमीटर की दूरी के लिए अधिकतम 1000 रुपये चार्ज करेगा। साथ ही 10 किलोमीटर की दूरी के लिए ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस का किराया 1500 रुपये होगा। ज्यादा दूरी के लिए 100 रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा।

हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया
जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि वेंटिलेटर एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर तक 2500 रुपया और इससे ज्यादा दूरी के लिए 200 रुपये प्रति किलो मीटर का किराया लगेगा। चौहान ने बताया कि अगर कोई एंबुलेंस चालक संक्रमित मरीज या उनके परिजनों से निर्धारित किराया से ज्यादा रकम की मांग करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। 

पुलिस से इन नंबरों पर करें शिकायत
डीएम सुहास एलवाइ ने कहा है कि इससे अधिक शुल्क वसूलने पर एंबुलेंस संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिक शुल्क वसूलने पर मरीज व उसके परिजन पुलिस हेल्पलाइन नंबर-112 और कोविड कंट्रोल रुम 18004192211 पर दर्ज करा सकते हैं। पुलिस उपायुक्त यातायात, गणेश प्रसाद (8595902509) और सहायक सम्मभागीय परिवहन अधिकारी प्रशांत तिवारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इनसे भी पीड़ित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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