गैंगस्टर के मामले में अब तक काजल झा और मधु नागर समेत 13 आरोपियों को मिली जमानत

रवि काना और उसके गैंग ने हाईकोर्ट से याचिकाएं वापस लीं : गैंगस्टर के मामले में अब तक काजल झा और मधु नागर समेत 13 आरोपियों को मिली जमानत

गैंगस्टर के मामले में अब तक काजल झा और मधु नागर समेत 13 आरोपियों को मिली जमानत

Tricity Today | रवि काना

Noida News : गौतमबुद्ध नगर के सबसे बड़े स्क्रैप माफिया रवि काना और उसके गैंग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिकाएं वापस ले ली हैं। रवि काना, काजल झा, अमन, महकी नागर उर्फ महकार, विशाल और तरूण छोकर ने अलग-अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की थीं। बाद में अदालत ने सारी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई शुरू की। इन लोगों ने ग्रेटर नोएडा के बीटा टू थाने में इनके खिलाफ दर्ज किए गए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे को गैरकानूनी बताते हुए खारिज करने की मांग हाईकोर्ट से की थी। करीब दो महीने पहले सारे लोगों ने याचिकाएं वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दे दी। अदालत ने 15 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान उस अर्जी को स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ इस मामले में 25 जून को हाईकोर्ट ने काजल झा को जमानत दी है। बड़ी बात यह है कि गैंगस्टर एक्ट के इस मामले में 16 आरोपी हैं और 13 को जमानत मिल चुकी है। हालांकि, नोएडा पुलिस ने दावा किया है कि मजबूत पैरवी के कारण सभी रिट खारिज हुई हैं।

गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ हाईकोर्ट गए सारे लोग
रवि काना समेत 16 अभियुक्तों के खिलाफ थाना बीटा-2 में धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। रवि नागर उर्फ रविन्द्र सिंह उर्फ रवि काना ने यह एफआईआर निरस्त करने की मांग करते हुए 13 जनवरी 2024 को  इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट याचिका संख्या 259/2024 दाखिल की थी। इसके बाद सह अभियुक्तों अमन, महकी नागर उर्फ महकार, काजल झा, विशाल और तरुण छोकर ने भी उच्च न्यायालय में रिट याचिका 670/2024, 1843/2024, 1571/2024, 3796/2024 और 1834/2024 दाखिल की थीं। इन सभी सभी रिट याचिकाओं पर न्यायालय एक साथ सुनवाई कर रहा था।

वकील ने 13 मई को रिट वापस लेने की अर्जी दी
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हरिकेश कुमार गुप्ता ने 13 मई 2024 को संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ याचिकाएं वापस लेने का आवेदन दायर किया था। अब 15 जुलाई को अदालत ने याचिकाएं वापस लेने के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि रवि काना को गौतमबुद्ध नगर का सबसे बड़ा स्क्रैप माफिया कहा जाता है। रवि काना के नाम करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी पुलिस ने जब्त कर ली हैं। रवि काना ने एक युवती के साथ नोएडा में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से उसके ऊपर पुलिस का चाबुक चल रहा है। इसके अलावा रवि के खिलाफ कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं।

अब तक 13 आरोपियों को जमानत मिली
गैंगस्टर एक्ट के इस मामले में अब तक रवि काना की गर्लफ्रेंड काजल झा, रवि काना की बीवी मधु नागर, सहयोगी अनिल, राशिद अली, अफसर अली, प्रह्लाद, विक्की उर्फ़ दौलत, अमन, आज़ाद, विशाल और अवध बिहारी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी हैं। तरुण छोंकर की दो और विकास की एक याचिका लंबित है। मुख्य अभियुक्त रवि काना ने अपनी याचिका वापस ले ली है। खास बात यह है कि रवि नागर ने इस मामले में जमानत अर्जी दाखिल नहीं की थी। वह सीधे मुकदमे को खारिज करने की याचिका लेकर हाईकोर्ट गया था।

क्या है रेप मामला
गौतमबुद्ध नगर और वेस्ट यूपी के बड़े सरिया माफिया रवि काना ने अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया, "मैं नौकरी की तलाश में नोएडा आई थी। मुझे राजकुमार नामक एक व्यक्ति मिला। उसने पेपर के साथ बरौला बुलाया। वहां पर राजकुमार और उसका साथी महेमी मिले। दोनों ने मुझसे कहा कि रवि हमारे सर हैं। हम आपको उनसे मिलवा देंगे और वह आपकी जॉब लगवा देंगे। मैंने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया।" युवती का आगे कहना है, "विगत 19 जुलाई 2023 को राजकुमार और महेमी मझे गार्डन गलेरिया मॉल लेकर गए। वहां पर राजकुमार और महेमी के साथ कार में बैठकर गई थी। उन दोनों ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी। वहां पर तीन लड़के आए। मुझसे उनका परिचय रवि, आजाद और विकास के रूप में करवाया गया।"

रेप केस के 5 में से 3 आरोपियों को जामनत
इस रेप केस में 5 आरोपी रवि काना, आज़ाद, राजकुमार, विकास नागर और महकी हैं। इनमें से आज़ाद, विकास नागर और महकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी हैं। राजकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुख्य अभियुक्त रवि काना ने इस मामले में 10 जून 2024 को क्रिमिनल अपील दाखिल की है। जिस पर 19 जून 2024 को जस्टिस समित गोपाल ने सुनवाई की है। नोएडा पुलिस, राज्य सरकार और याचिकाकर्ता से जवाब मांगे हैं। अब अदालत 13 अगस्त को सुनवाई करेगी।

इस तरह दिया गैंगरेप की वारदात को अंजाम
युवती ने आगे बताया, "इन सभी के हाथों में बंदूक थीं। रवि ने मुझको गाड़ी में बैठा लिया और मेरे कपड़े उतार कर गलत काम किया। इस दौरान रवि ने वीडियो बना लिया था। विरोध करने पर कहा कि हम बहुत दबंग हैं। किसी से डरते नहीं हैं। अगर यह बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। जिसकी वजह से मैं काफी डरी हुई थी। यह लोग मुझे काफी परेशान कर रहे हैं। ब्लैकमेल करते हैं। जिसकी वजह से मैंने कोतवाली में शिकायत दी है।"

रवि काना और काजल झा का सफर
रवि और काजल की गिरफ्तारी 23 अप्रैल को थाईलैंड के बैंकॉक से हुई थी। पुलिस ने दोपहर करीब 1:00 बजे दोनों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 25 अप्रैल की रात 11:30 बजे दोनों दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां पर 26 अप्रैल की सुबह करीब 2:30 बजे इमीग्रेशन की कार्रवाई पूरी हुई। 26 अप्रैल की सुबह 7:30 बजे नोएडा पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद 26 अप्रैल की दोपहर 2:00 बजे नोएडा पुलिस की टीम एयरपोर्ट पर पहुंची। शाम 4:00 बजे दोनों को पुलिस नॉलेज पार्क थाने लेकर आई और पूछताछ शुरू की गई। उसके बाद 27 अप्रैल की दोपहर 2:00 बजे रवि काना और काजल झा को जिला अदालत में पेश किया गया। वहां से दोनों को जेल भेज दिया। उसके बाद से रवि काना जेल में है। इसके अलावा काजल झा को जमानत मिल गई है।

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