पुराने वाहनों की एनओसी लें नहीं तो रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल

गौतमबुद्ध नगर के 54 हजार लोगों से जुड़ी खबर : पुराने वाहनों की एनओसी लें नहीं तो रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल

पुराने वाहनों की एनओसी लें नहीं तो रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल

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नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ऐसे 54,000 लोग का खबर जरूर पढ़ लें जिनके पास किसी भी तरह का वाहन है। अगर आपके पास 10 साल पुराना डीजल या 15 साल पुराना पेट्रोल का वाहन है तो जल्द परिवहन विभाग से उसकी एनओसी ले लें। अगर ऐसा नहीं किया तो परिवहन विभाग जल्द ही ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना शुरू करेगा। बिना एनओसी वाले वाहन सड़क पर चलते पाए गए तो उन्हें सीज कर दिया जाएगा।

पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों की उम्र तय कर दी है। नए नियमों के मुताबिक अब डीजल का कोई भी वाहन अधिकतम 10 वर्षों तक चलाया जा सकता है। इसी तरह पेट्रोल के वाहन 15 साल चलाए जा सकते हैं। लिहाजा, निर्धारित उम्र से ज्यादा वाले वाहनों पर कार्यवाही करने की योजना परिवहन विभाग बना रहा है। गौतम बुध नगर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की ओर सही है जानकारी दी गई है।



सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन कैंसल करने के बाद परिवहन विभाग सड़कों पर अभियान चलाकर वाहन जब्त करने की कार्यवाही करेगा। एआरटीओ प्रशासन एके पांडेय ने बताया कि जिन वाहनों के समय की मियाद पूरी हो चुकी है, उन वाहन स्वामियों को एनओसी दी जा रही है। जो वाहन स्वामी अपने वाहन की एनओसी नहीं ले रहे हैं, उनके वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसल किया जाएगा‌। इसके बाद परिवहन विभाग का प्रवर्तन दस्ता ऐसे वाहनों के खिलाफ सड़कों पर अभियान चलाएगा और वाहन जब्त करने की कार्यवाही करेगा। एआरटीओ कार्यालय के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर में ऐसे वाहनों की संख्या 54,000 है।

एनओसी के यह फायदे होंगे
अगर आप अपने पुराने वाहन की गौतमबुद्ध नगर एआरटीओ कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लेंगे तो इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली-एनसीआर के बाहर वाले जिलों में करवा सकते हैं। जिसके बाद आसानी से इन वाहनों को बेचा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर वाहन दिल्ली-एनसीआर में चलता पाया गया तो जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे वाहनों को छोड़ा नहीं जाएगा।

वेहिकल स्क्रैप पॉलिसी आने में अभी वक्त
दूसरी ओर 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल से जुड़ी स्क्रैप पॉलिसी अभी नहीं आई है। केंद्र सरकार को यह पॉलिसी जारी करनी है। जानकारों का कहना है कि अभी कम से कम एक या डेढ़ साल तक यह पॉलिसी आना संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार मंथन कर रही है। पॉलिसी बनाने और इसे देशभर में लागू करने के लिए समय की जरूरत है। लिहाजा, ऐसे में पुराने वाहनों के मालिक एनओसी लेकर दिल्ली-एनसीआर के बाहर रजिस्ट्रेशन करवा लें तो बेहतर विकल्प होगा।

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