Noida News : गौतमबुद्ध नगर वालों के लिए अच्छी खबर है। अब किसी भी गली-नुक्कड़ पर कोई तंबाकू या इससे बने उत्पाद नहीं बेच पाएगा। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तंबाकू बेचने वालों को लाइसेंस लेना होगा। इसको लेकर गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा प्राधिकरण को पत्र भेजा है। यह लाइसेंस नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जारी हो सकते हैं। इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति तंबाकू या गुटका बेचेगा, उसको चॉकलेट या टॉफी बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कॉलेज और स्कूल से करीब 100 मीटर के इलाके में तंबाकू की दुकान या खोका नहीं होगा।
चॉकलेट या टॉफी नहीं बेच सकते
गौतमबुद्ध नगर में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की सलाहकार श्वेता खुराना ने बताया कि तंबाकू बेचने वालों को लाइसेंस पंजीकृत करने के लिए नोएडा प्राधिकरण को लेटर भेजा है। अब तंबाकू बेचने वालों को लाइसेंस दिया जाएगा। तंबाकू बेचने वाले चॉकलेट या टॉफी नहीं बेच सकते हैं।
वर्ष 2021 में हुआ था नियम लागू
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 में तंबाकू बेचने वालों के लिए लाइसेंस लेने अनिवार्य किया था। सरकारी आदेश के मुताबिक तंबाकू या गुटखा बेचने वालों को नगर पंचायत से लाइसेंस लेना होगा, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यह नियम उस समय अमल नहीं किया गया था। अब दोबारा से जिला प्रशासन ने नोएडा प्राधिकरण को पत्र भेजा है।
इसलिए नियम लागू करवाने में देरी हुई
आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थानीय निकाय नहीं हैं। जिसके कारण अब तक सरकार का आदेश लागू नहीं किया जा सका है। अब यह लाइसेंस दोनों विकास प्राधिकरण जारी करेंगे। इन दोनों शहरों में नागरिक सेवाएं देने की जिम्मेदारी प्राधिकरणों पर है।