पालतू कुत्ते-बिल्ली का रजिस्ट्रेशन हुआ जरूरी, मालिक को सालाना हजार रुपये चुकाने पड़ेंगे, अगर शिकायत मिली तो होगा एक्शन

नोएडा : पालतू कुत्ते-बिल्ली का रजिस्ट्रेशन हुआ जरूरी, मालिक को सालाना हजार रुपये चुकाने पड़ेंगे, अगर शिकायत मिली तो होगा एक्शन

पालतू कुत्ते-बिल्ली का रजिस्ट्रेशन हुआ जरूरी, मालिक को सालाना हजार रुपये चुकाने पड़ेंगे, अगर शिकायत मिली तो होगा एक्शन

Tricity Today | नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी

Noida News : अगर आप नोएडा शहर में रहते हैं और कुत्ते बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को अपने साथ रखने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब नोएडा में रहने वालों को पालतू कुत्ते, बिल्लियों और दूसरे जानवरों का पंजीकरण अथॉरिटी के मोबाइल एप पर करना होगा। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने पैट रजिस्ट्रेशन नाम का एप एंड्रयाड वर्जन में बुधवार को लांच कर दिया है। पालतू जानवरों के मालिकों को सालाना ₹1000 नोएडा अथॉरिटी को चुकाने पड़ेंगे। अगर अड़ोस-पड़ोस में रहने वाले लोग परेशान होते हैं तो इसी ऐप के जरिए पालतू पशुओं की शिकायत भी लोग कर सकते हैं।

एप का एंड्राइड वर्जन लॉन्च, आईओएस अगले महीने लॉन्च होगा
नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी ने बुधवार की दोपहर ऐप का एंड्राइड वर्जन लॉन्च कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस एप के आईओएस वर्जन को अगले महीने के पहले सप्ताह में लांच कर दिया जाएगा। नोएडा की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने बुधवार को अथॉरिटी के बोर्ड रूम में यह एप लॉन्च किया है। अब शहर में सभी पंजीकृत पैट का रिकार्ड लोग देख सकेंगे। वहीं, दूसरी ओर आवारा कुत्तों के शेल्टर के लिए नोएडा प्राधिकरण सेटअप तैयार करेगा। इनका आरडब्ल्यूए संचालन कर सकेंगी।

पैट मालिकों को ऐसे करना पड़ेगा आवेदन
नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण का एडमिन हर आवेदन की जांच करेगा। उसके बाद आवेदन को मंजूरी दी जाएगी। मालिक को अपने जानवर के साथ फोटो अटैच करनी होगी। उसकी नस्ल भी बतानी होगी। अपना एक पहचान पत्र देना होगा। इसके बाद मालिक बेवसाइट के जरिए पंजीकरण का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। इस एप पर पैट की शिकायत करने की सुविधा भी दी गई है। यदि पैट मालिक अपने जानवर को खुले स्थान, पार्क या सार्वजनिक स्थान पर शौच कराता है तो शिकायत होने पर प्राधिकरण जानवर के मालिक पर एक्शन लेगा। पहली शिकायत सही पाए जाने पर 100 रुपये, दूसरी बार में 200 और तीसरी बार में 500 रुपए का जुर्माना लगाकर नोटिस भेजा जाएगा। अधिक शिकायतें आने पर पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। शिकायत का निस्तारण एक सप्ताह में कर दिया जाएगा।

पैट के खिलाफ शिकायत ओएसडी और एसीएईओ सुनेंगे
प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश महीने में दो बार और एसीईओ प्रवीण मिश्रा महीने में एक बार शिकायतों की समीक्षा किया करेंगे। जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी एससी मिश्रा ने बताया कि जानवरों का पंजीकरण कराना जरूरी है। आने वाले समय में पंजीकरण नहीं कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि आवारा कुत्तों के शेल्टर बनाने के लिए फोनरवा से 2-3 जगह चिन्हित करने को बोला गया है। जगह चिन्हित होने पर सेटअप लगाकर प्राधिकरण देगा। उसका संचालन खुद आरडब्ल्यूए को करना होगा।  

हर साल देने होंगे एक हजार रुपए
पालतू जानवरों का पंजीकरण कराने के लिए मालिकों को हर साल एक हजार रुपए देने पड़ेंगे। एप के जरिए ही भुगतान करने की सुविधा होगी। पंजीकरण होने पर आम लोग एप पर यह देख सकेंगे कि किस सेक्टर में कितने जानवर पंजीकृत हुए हैं। इससे जानवर पालने के शौकीन लोग यह देख सकेंगे कि उनके जानवर की नस्ल से जुड़े कितने जानवर शहर में हैं।

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