विंटेज कार को 'BAR' में किया तब्दील, खुले में परोस रहे थे शराब, पुलिस ने देखा तो...

नोएडा में गजब मामला : विंटेज कार को 'BAR' में किया तब्दील, खुले में परोस रहे थे शराब, पुलिस ने देखा तो...

विंटेज कार को 'BAR' में किया तब्दील, खुले में परोस रहे थे शराब, पुलिस ने देखा तो...

Tricity Today | चार लोगों को गिरफ्तार

Noida News : नोएडा पुलिस ने खुले में शराब परोसने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक विंटेज कार को बार ऑन व्हील्स में बदल दिया। इनमें एक बैंक्वेट हॉल का मैनेजमेंट स्टाफ का सदस्य भी शामिल है। नोएडा पुलिस ने अवैध तरीके से बार ऑन व्हील्स चलाने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने विंटेज कार में शराब रखकर परोसी जा रही थी। यह कार्रवाई सेक्टर-73 स्थित शौर्य बैंक्वेट हॉल के पास सर्विस रोड ब्लॉक कर शराब परोसने के मामले में की गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बैंक्वेट हॉल के मैनेजमेंट और बार संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विंटेज कार भी जब्त कर ली गई है।

इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया
एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने बताया कि शौर्य बैंक्वेट हॉल के बाहर आयोजकों द्वारा विंटेज कार से खुले में शराब का सेवन कराया जा रहा था। कार्रवाई करते हुए बैंक्वेट हॉल के मैनेजमेंट और बार संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मेरठ के हैदर, कासगंज नई बस्ती के अर्जुन, जिला संभल के गांव शदीनरपुर के अजीत और विंटेज कार के मालिक नई दिल्ली के प्रतीक तनेजा शामिल हैं। विंटेज कार को सीज कर लिया गया है।

चालाकी से बनाई गई मोबाइल बार
पुलिस ने बताया कि संदिग्धों ने विंटेज कार को बड़ी चालाकी से मोबाइल बार में बदल दिया था। यह सेटअप सेक्टर-73 स्थित शौर्य बैंक्वेट हॉल में एक शादी समारोह के दौरान किया गया था। सेक्टर-113 थाने के एसएचओ कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया, "यह कार्रवाई तब की गई, जब सेक्टर-73 में बारात ने ट्रैफिक को बाधित किया। इस दौरान पाया गया कि एक मॉडिफाइड विंटेज कार से खुलेआम शराब परोसी जा रही है। सेक्टर-113 थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मैनेजमेंट और बार संचालक के खिलाफ कार्रवाई की।"

इन धाराओं में एफआईआर दर्ज
भारतीय न्याय संहिता की धारा 292, 126 और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि खुले में अवैध तरीके से शराब परोसना और सार्वजनिक स्थानों पर ट्रैफिक को बाधित करना कानून के खिलाफ है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।

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