समाजवादी पार्टी ने मोहिनी का नामांकन रद्द करने के लिए फिर आपत्ति दाखिल की, मनोज की दूसरी शादी को बताया अवैध

गौतमबुद्ध नगर पंचायत चुनाव: समाजवादी पार्टी ने मोहिनी का नामांकन रद्द करने के लिए फिर आपत्ति दाखिल की, मनोज की दूसरी शादी को बताया अवैध

समाजवादी पार्टी ने मोहिनी का नामांकन रद्द करने के लिए फिर आपत्ति दाखिल की, मनोज की दूसरी शादी को बताया अवैध

Tricity Today | आपत्ति दाखिल करते सपा के पदाधिकारी

  • -एडवोकेट श्याम सिंह भाटी ने एडीएम प्रशासन दिवाकर सिंह से भेंट कर मोहिनी के नामांकन के खिलाफ एक और आपत्ति पत्र दाखिल किया
  • -इसमें कहा गया है कि मोहिनी मनोज की दूसरी पत्नी हैं
  • -जबकि मनोज की पहली पत्नी बबीता अभी जिंदा हैं और मनोज ने उनसे कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया है
Gautam Budhh Nagar Panchayat Chunav: गौतमबुद्ध नगर जिला पंचायत के वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रहीं भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) की प्रत्याशी मोहिनी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव एडवोकेट श्याम सिंह भाटी ने एडीएम प्रशासन दिवाकर सिंह से भेंट कर मोहिनी के नामांकन के खिलाफ एक और आपत्ति पत्र दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि मोहिनी मनोज की दूसरी पत्नी हैं। जबकि मनोज की पहली पत्नी बबीता अभी जिंदा हैं और मनोज ने उनसे कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया है। ऐसे में मनोज और मोहिनी की शादी को अवैधानिक माना जाएगा। लिहाजा, मनोज की पत्नी के तौर पर मोहिनी के नामांकन को वैध नहीं माना जा सकता है।

शुक्रवार को भी आपत्ति दी गई
शनिवार को सौंपे आपत्ति पत्र में सपा के जिला महासचिव ने मोहिनी के नामांकन को रद्द कर उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बताते चलें कि इससे पहले शुक्रवार को भी वार्ड नंबर 1 की भाजपा की प्रत्याशी मोहिनी के नामांकन को लेकर आपत्ति दाखिल हुई थी। इसमें कहा गया था कि उनकी उम्र 21 वर्ष नहीं है। लिहाजा उन्हें पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर हिस्सा लेने का वैधानिक अधिकार नहीं है। एडीएम से मुलाकात के बाद सपा के जिला महासचिव श्याम सिंह भाटी ने बताया कि उनके पास पुख्ता प्रमाण हैं और उन्होंने एडीएम दिवाकर सिंह को प्रमाण सहित अपनी आपत्ति दी है। 

बिना तलाक लिए दूसरी शादी की
इसमें कहा गया है कि, ‘मनोज की शादी बबीता से हुई थी। इस शादी से उनके दो बच्चे हैं। बाद में मनोज ने मोहिनी से दूसरी शादी की। लेकिन बबीता अभी भी उनके गांव में ही रहती हैं। मोहिनी से शादी करने से पहले मनोज ने बबीता से कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया था। उनके पास न्यायालय से तलाक या विवाह-विच्छेद की कोई डिक्री नहीं है। ऐसे में मनोज और मोहिनी की शादी को कानूनी रूप से शून्य एवं निष्प्रभावी माना जाएगा। नतीजतन, मोहिनी मनोज की कानूनी पत्नी नहीं मानी जाएंगी।’ 

नामांकन रद्द कर कानूनी कार्रवाई की मांग
आपत्ति पत्र में आगे लिखा है, ‘लेकिन वार्ड नंबर 1 की प्रत्याशी ने अपने शपथ पत्र में इन सभी तथ्यों को छुपाया है। उन्होंने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जब मोहिनी मनोज की कानूनी रूप से पत्नी नहीं है, तो उन्हें मनोज की पत्नी के रूप में नामांकन करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। लिहाजा उनका नामांकन निरस्त किया जाए और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।’

चार ग्रामीणों ने कम उम्र होने की आपत्ति दाखिल की थी
आपको बता दें कि दादरी तहसील के खुरसैदपुर गांव में रहने वाले विक्रम पुत्र शिवचरण, लीलू उर्फ नेत्रपाल सिंह, विजय सिंह पुत्र शिवचरण और जगत सिंह पुत्र फकीरा ने शुक्रवार की सुबह निर्वाचन अधिकारी को एक आपत्ति दी थी। इन लोगों ने बताया था कि वार्ड नंबर-1 से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मोहिनी पत्नी मनोज बिसाहड़ा गांव की रहने वाली हैं। नामांकन पत्र भरते समय मोहिनी ने अपनी जन्मतिथि का तथ्य गलत भरा है। हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार उनकी वास्तविक जन्मतिथि 2 जून 2002 है। इसके मुताबिक वह 21 वर्ष की जरूरी उम्र सीमा की बाध्यता पूरी नहीं करती हैं।

सपा ने भी दिया प्रमाण
गौतमबुद्ध नगर समाजवादी पार्टी ने भी शुक्रवार को वार्ड नंबर-1 की भाजपा प्रत्याशी मोहिनी की उम्र कम होने की आपत्ति दी थी। दाखिल आपत्ति में भी बताया गया है कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। सपा नेता श्याम सिंह भाटी का कहना है कि जन्मतिथि के मुताबिक मोहिनी नामांकन पत्र भरने के लिए योग्य नहीं हैं। निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र के प्रविष्टि संख्या-10 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि उम्मीदवार की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष अनिवार्य है। सपा ने निर्वाचन अधिकारी से मोहिनी का नामांकन पत्र खारिज करने की मांग की है। आपत्ति के साथ मोहिनी का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जारी प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके मुताबिक उन्होंने वर्ष 2016 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की है।

कार्रवाई का भरोसा दिलाया
समाजवादी पार्टी के महासचिव श्याम सिंह भाटी का कहना है कि, “एडीएम प्रशासन दिवाकर सिंह ने साक्ष्यों को सत्यापित कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि बिना विलंब किए सारे दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। अगर वार्ड नंबर 1 की प्रत्याशी का नामांकन अवैध मिलता है, या उन्होंने अपने शपथपत्र में कोई झूठी जानकारी दी है, तो उसके मुताबिक एक्शन लिया जाएगा।”

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.