Noida/Allahabad : प्रयागराज हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। नोएडा के श्रीकांत त्यागी को हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में जमानत दे दी है। श्रीकांत त्यागी को दूसरे मुकदमों में पहले ही जमानत मिल चुकी हैं। अब उनकी रिहाई के आगे कोई अड़चन बाकी नहीं है। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी 8 अगस्त को हुई थी। तब से वह गौतमबुद्ध नगर जेल में बंद हैं। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसायटी में एक महिला के साथ मारपीट और गाली-गलौज के बाद श्रीकांत त्यागी राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में छा गए थे। उन पर राज्य सरकार ने सख्ती बरतते हुए ना केवल मारपीट, गाली-गलौज और हमला करने के आरोपों में बल्कि गैंगस्टर जैसे कठोर कानून के तहत कार्यवाही की।
क्या है पूरा मामला
श्रीकांत त्यागी ने नोएडा के सेक्टर-93बी में स्थित ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी में बालकनी को कवर किया गया था और बालकनी के आसपास काफी संख्या में पेड़-पौधे लगाए हुए थे। बीते 5 अगस्त को सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने वहां से एक पौधा उखाड़ दिया था। जिसके बाद श्रीकांत त्यागी मौके पर आ गया और महिला से पेड़ उखाड़ने वाली बात पर उलझ गया। इसी दौरान महिला ने कहा कि उसने अवैध कब्जा किया हुआ है। इसी बात को लेकर श्रीकांत त्यागी और महिला के बीच नोकझोंक बढ़ गई। श्रीकांत ने महिला के साथ बदसलूकी करते हुए धक्का दे दिया था। इस दौरान उसने महिला को गाली भी दी थी।
वीडियो वायरल हुई तो नेशनल स्तर तक पहुंचा मामला
इसका वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसके बाद 5 अगस्त से लेकर अभी तक यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। इस मामले के बाद श्रीकांत के खिलाफ गैंगस्टर और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। श्रीकांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इन मामलों में पहले ही मिली जमानत
श्रीकांत के मामलों में पिछले शुक्रवार को न्यायालय की सुनवाई में श्रीकांत त्यागी पर दर्ज तीन मुकदमों की धारा 354, 323, 419, 420, 427, 482, 504 और 506 में जमानत मिल गई थी। जबकि, गैंगस्टर के मुकदमे में श्रीकांत को अभी जमानत नहीं मिली थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में भी जमानत मिल गई।