अब इस उम्र से पहले नहीं होगा स्कूल में एडमिशन, शासन ने जारी किया आदेश

नोएडा समेत पूरे यूपी के अभिभावकों के लिए काम की खबर : अब इस उम्र से पहले नहीं होगा स्कूल में एडमिशन, शासन ने जारी किया आदेश

अब इस उम्र से पहले नहीं होगा स्कूल में एडमिशन, शासन ने जारी किया आदेश

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Noida/Uttar Pradesh News : गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ समेत पूरे उत्तर प्रदेश वालों के लिए काम की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश शासन ने बच्चों के एडमिशन को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। अब इस आदेश के मुताबिक ही स्कूल में एडमिशन होंगे। यह आदेश उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के लिए लागू होते हैं।

इसके बाद ही होगा पहली क्लास में एडमिशन
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की तरफ से आदेश जारी करते हुए बताया गया कि पहली क्लास में एडमिशन कराने के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 वर्ष होना अनिवार्य है। गौतमबुद्ध नगर के चारों ब्लॉक बिसरख, दनकौर, दादरी और जेवर में संचालित परिषदीय स्कूल में प्राइवेट स्कूल में अब 6 साल की आयु पूरी कर चुके बच्चों का एडमिशन कक्षा 1 में होगा।

अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा का आदेश जारी
अपर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने आदेश जारी करते हुए आगे कहा कि वर्तमान सत्र में अब तक जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है। उनके लिए यह आदेश लागू नहीं है। लेकिन आगामी 1 मई से 31 जुलाई तक जो एडमिशन होंगे, उनके लिए यह आदेश लागू है। आगामी सालों में प्री-प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को कम से कम 6 वर्ष का आयु होना जरूरी है। उसके बाद ही स्कूल में एडमिशन मिलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत हुआ बदलाव
आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत यह फैसला लिया गया है। गौतमबुद्ध नगर की बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी ने बताया कि वर्तमान सत्र में जिन बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं। उनकी आयु 5 से 6 साल के बीच में है। लेकिन आगामी समय में ऐसा नहीं होगा। 6 वर्ष पूरे करने के बाद ही पहली क्लास में अध्ययन करने की अनुमति दी जाएगी।

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