अब कुत्ते-बिल्ली पालने वालों को देनी होगी रकम, नहीं देने पर लगेगा दोगुना जुर्माना

नोएडा : अब कुत्ते-बिल्ली पालने वालों को देनी होगी रकम, नहीं देने पर लगेगा दोगुना जुर्माना

अब कुत्ते-बिल्ली पालने वालों को देनी होगी रकम, नहीं देने पर लगेगा दोगुना जुर्माना

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Noida News : अगर आप नोएडा शहर में रहते हैं और कुत्ते-बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को अपने साथ रखने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नोएडा प्राधिकरण ने कुत्ते-बिल्ली दूसरे पेट्स के लिए अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। ऐप के जरिए प्राधिकरण पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कर रही है। आपको बता दें 14 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद 15 फरवरी से पेट्स का रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मालिकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले पेट्स मालिकों पर एक हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्राधिकरण ने उठाया बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश में नोएडा को स्मार्ट सिटी के तौर पर देखा जाता है। शहर को और स्मार्ट बनाने प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। आए दिन डॉग बाइट की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्राधिकरण ने पेट्स रजिस्ट्रेशन एप लांच किया है। पंजीकरण के समय मालिक को अपने जानवर के साथ फोटो अटैच करनी होगी। उसकी नस्ल बताना अनिवार्य है, अपना एक पहचान पत्र देना होगा। प्राधिकरण के तरफ से तभी सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

जानवर के मालिक पर एक्शन
यदि पैट मालिक अपने जानवर को खुले स्थान, पार्क या सार्वजनिक स्थान पर शौच कराता है तो शिकायत होने पर प्राधिकरण जानवर के मालिक पर एक्शन लेगा। पहली शिकायत सही पाए जाने पर 100 रुपये, दूसरी बार में 200 और तीसरी बार में 500 रुपए का जुर्माना लगाकर नोटिस भेजा जाएगा। अधिक शिकायतें आने पर पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। शिकायत का निस्तारण एक सप्ताह में कर दिया जाएगा।

हर साल देने होंगे एक हजार रुपए
पालतू जानवरों का पंजीकरण कराने के लिए मालिकों को हर साल एक हजार रुपए देने पड़ेंगे। एप के जरिए ही भुगतान करने की सुविधा होगी। पंजीकरण होने पर आम लोग एप पर यह देख सकेंगे कि किस सेक्टर में कितने जानवर पंजीकृत हुए हैं। इससे जानवर पालने के शौकीन लोग यह देख सकेंगे कि उनके जानवर की नस्ल से जुड़े कितने जानवर शहर में हैं।

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