भूपेश बघेल के बाद पंखुड़ी पाठक को हाईकोर्ट से मिली राहत, चुनाव से जुड़ा मामला

Noida BIG BREAKING : भूपेश बघेल के बाद पंखुड़ी पाठक को हाईकोर्ट से मिली राहत, चुनाव से जुड़ा मामला

भूपेश बघेल के बाद पंखुड़ी पाठक को हाईकोर्ट से मिली राहत, चुनाव से जुड़ा मामला

Tricity Today | पंखुड़ी पाठक

Noida News : नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक को राहत दी है। हाईकोर्ट ने पाठक के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट और आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर की ट्रायल कोर्ट द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन मामले में गैर जमानती वारंट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया हैं।

कब हुआ था एक्शन
इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद ट्रायल में पंखुड़ी पाठक को बतौर आरोपी तलब किया गया था। अदालत में पेश न होने पर उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने 14 मार्च 2024 को गैर जमानती वारंट जारी किया, जिसके खिलाफ पंखुड़ी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ शुरू हुई आपराधिक कार्रवाई पर भी रोक लग चुकी है।

क्या है पूरा मामला 
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोरोना काल में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के चुनाव प्रचार किया था। उस समय गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ आचार संहिता और महामारी कानून के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। यह मामला नोएडा के सेक्टर-113 थाने में दर्ज किया गया था। यह मुकदमा नोएडा विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन अधिकारी एवं दादरी के उप जिलाधिकारी ने दर्ज कराया था।

कौन है पंखुड़ी पाठक
पंखुड़ी पाठक कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट हैं। वह नोएडा की रहने वाली हैं और उनकी राजनैतिक कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है। पंखुड़ी पाठक ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में छात्र राजनीति से की। कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स की संख्या अच्छी खासी है। अगर बात करें ट्विटर पर पाठक के 4 लाख 51 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं।

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