सार्वजनिक पार्क में नमाज अदा करने पर पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, 2018 से चल रहा विवाद

नोएडा : सार्वजनिक पार्क में नमाज अदा करने पर पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, 2018 से चल रहा विवाद

सार्वजनिक पार्क में नमाज अदा करने पर पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, 2018 से चल रहा विवाद

Google Image | पार्क में नमाज

Noida : दिल्ली-एनसीआर (Delhi–NCR) में पिछले कुछ दिनों से सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने का विरोध किया जा रहा है। गुरुग्राम से शुरू हुआ विरोध अब नोएडा तक पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के सेक्टर 54 स्थित खरगोश पार्क में शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने पहुंचे सैकड़ों लोगों को पुलिस ने नमाजियों से सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा न करने की हिदायत दी। पुलिस ने कहा कि उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए। जनपद में धारा 144 लागू है। दिसंबर 2018 में नोएडा अथॉरिटी पार्क में नमाज पढ़े जाने को लेकर भी काफी विवाद हुआ था।

पुलिस ने मजार में नमाज पढ़ने की अनुमति दी
नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि सेक्टर 54 स्थित खरगोश पार्क में सेक्टर 57, 58, 59 और 60 की फैक्टरियों में काम करने वाले लोग नमाज पढ़ने आते हैं। सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक गतिविधियां करने की अनुमति नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि इसलिए पुलिस ने नमाज पढ़ने आए लोगों को वहां से लौटा दिया। उन्होंने बताया कि नमाज पढ़ने के लिए धार्मिक स्थल चिन्हित हैं।नमाजियों से की मस्जिद में जाकर इबादत करने की अपील की गई।

2018 में पुलिस ने किया था नोटिस जारी
खुले में नवाज पढ़ने को लेकर 2018 में खरगोश पार्क विवादों में आया। तब हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था। 2018 में तत्कालीन एसएसपी अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने एक नोटिस जारी कर कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके कर्मचारियों द्वारा सेक्टर-58 में एक पार्क में कोई धार्मिक गतिविधियां ना की जाए, जिसमें शुक्रवार की नमाज भी शामिल है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर कर्मचारी नमाज अदा करते पाए गए तो कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन
सेक्टर ने एक नोटिस जारी कर थाना 58 की कंपनियों को अपने वर्कर्स को सार्वजनिक पार्क में नमाज न पढ़ने को कहा था। जिसके बाद इसे रोक दिया गया था। उसके बाद कोरोना महामारी शुरू हो गई। अब एक बार फिर से यहां पर नमाज अदा करने का मामला सामने आया है बता दें कि सार्वजनिक जगहों पर किसी भी धार्मिक गतिविधि की परमिशन नहीं है। इस तरह के किसी भी जगह पर कार्यक्रम करने से पहले प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होता है।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.