Tricity Today | ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी पहुंचे पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और लव कुमार
Noida News : पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और जॉइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार भी सोसाइटी में पहुंच गए हैं। इस समय सोसाइटी में जमकर हंगामा हो रहा है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह का कहना है कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अब श्रीकांत त्यागी को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी की जा रही है। उधर दूसरी तरफ गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई भी सोसाइटी में मौजूद है। उन्होंने कहा है कि श्रीकांत त्यागी की प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी।
जिले में आज भी हाई अलर्ट जारी
पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है। जिले में आवागमन करने वाले हर वाहन की गंभीरता से जांच की जा रही है। पूरी जांच के बिना कोई भी व्यक्ति ना तो जिले में एंट्री कर पाएगा और ना ही जिले से बाहर जा पाएगा। पिछले 2 दिनों से जिले में हाई अलर्ट जारी है।
सांसद डॉ.महेश शर्मा सोसाइटी में पहुंचे
नोएडा में ओमेक्स ग्रैंड हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार की देर रात करीब 8:00 बजे श्रीकांत त्यागी के पक्ष में युवकों के एक समूह ने सोसाइटी में हल्ला बोल दिया। जिसके बाद गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ.महेश शर्मा सोसाइटी पहुंचे। वहां उन्होंने भीड़ के बीच खड़े होकर उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी को फोन लगाया। सांसद ने अवनीश अवस्थी से फोन पर कहा, "हमें यह कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि यहां हमारी सरकार है। सोसाइटी में खुलेआम गुंडागर्दी की गई और पुलिस बुलाने से भी नहीं आई। मैंने सोसाइटी में पहुंचकर ज्वाइंट कमिश्नर लव कुमार को फोन किया। आप पूछिए पुलिस कमिश्नर से उसके बाद सोसाइटी में यहां पुलिस आई है।"
महिला की शिकायत पर 354 आईपीसी दर्ज हुई
नोएडा की ओमेक्स ग्रैंड हाउसिंग सोसायटी में श्रीकांत त्यागी ने जिस महिला के साथ अभद्रता की है, उसने शुक्रवार को ही थाना फेस-2 में शिकायत दी थी। जिसके आधार पर पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में श्रीकांत पर आईपीसी की धारा 354 आरोपित की गई है। इसके अलावा और कोई धारा श्रीकांत त्यागी के खिलाफ इस एफआईआर में दर्ज नहीं है। इस बारे में सीनियर एडवोकेट अलबेल भाटी का कहना है, "वैसे तो मजिस्ट्रेट की अदालत में आईपीसी की धारा 354 के तहत जमानत नहीं दी जाती है। लेकिन कई बार फैसला परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। इस मामले में पुलिस की जांच, अभियोजन के तर्क और एप्लिकेंट के बयान बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे।" अलबेल भाटी आगे के कहते हैं, "आरोपी गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय या इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करके एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर सकता है।"
शनिवार और रविवार की छुट्टियां होने के कारण फरार हुआ श्रीकांत
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के तुरंत बाद श्रीकांत त्यागी को जब पता चला कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है तो वह हाउसिंग सोसाइटी से फरार हो गया। उसने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए हैं। पिछले 48 घंटों के दौरान पुलिस उसके मोबाइल फोन ट्रैक कर रही है, लेकिन सर्विलांस पर कोई गतिविधि नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि नोएडा पुलिस तमाम कोशिशें करने के बावजूद उसकी लोकेशन का पता लगाने में नाकाम है। श्रीकांत त्यागी के बेहद नजदीकी लोगों में से एक ने बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से संपर्क साधे हुए है। शनिवार और रविवार को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवकाश था। इस कारण वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था। सोमवार को अदालत खुलेंगी। उसके साथ ही श्रीकांत त्यागी और उसके वकील वैधानिक विकल्पों पर काम शुरू करेंगे।