नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 81 गांवों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई बैन, इन इलाकों में घर नहीं खरीदें

बड़ी खबर : नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 81 गांवों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई बैन, इन इलाकों में घर नहीं खरीदें

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 81 गांवों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई बैन, इन इलाकों में घर नहीं खरीदें

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 81 गांवों में गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने रजिस्ट्री पर पाबंदी लगा दी है। लिहाजा इन गांवों में फ्लैट और घर खरीदने से पहले कुछ जरूरी जानकारियां जरूर हासिल कर लें। खास तौर से हिंडन और यमुना नदी के किनारे खादर क्षेत्रों वाले गांव में पाबंदी लगाई गई है। खादर क्षेत्रों में 15 मीटर से ऊंची इमारतें बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसी इमारतें बनाने के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्री करवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

गौतमबुद्ध नगर जिला आपदा प्रबंधन कमिटी ने आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति डूब क्षेत्र में निर्माण नहीं कर सकता है। अगर निर्माण करेगा तो वह उसकी ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा नहीं कर सकता है। एक्ट का पालन नहीं करने वाले की रजिस्ट्री नहीं होगी। इसलिए अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो जिला प्रशासन से जरुर जानकारी ले लें। नहीं तो आपके रुपये फस सकते है।

जिला आपदा प्रबंधन कमिटी के इस आदेश के बाद जिलाधिकारी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को आदेश जारी करते हुए एनओसी जारी करने के लिए चिट्ठी लिखी है। फिलहाल जिला प्रशासन की संबंधित प्राधिरण को चिट्टी भेजे जाने के बाद से ऐसे कोई एनओसी जारी नहीं हुई है। 

फिलहल ऐसे सभी रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है। जिला आपदा प्रबंधन कमिटी के इस आदेश पर रोक लगाने के लिए नोएडा के लोगों ने हाईकोर्ट में अपील भी कर दी है। लेकिन जब से हाई कोर्ट मामले का संज्ञान लेते हुए इसमें फैसला नहीं देता है। तब तक किसी भी बायर के लिए ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना रिस्की है।

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