COVID-19 Lockdown : गौतमबुद्ध नगर में कोरोना कर्फ्यू को लेकर पुलिस कमिश्नरेट ने नया नियम लागू किया है। यह नियम जिले के लोगों के लिए जानना जरूरी है। अब केवल इसी नियम के आधार पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे जिले में कर्फ्यू लागू होगा और छूट मिलेगी। इस बारे में पुलिस कमिश्नरेट की अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) श्रद्धा पांडे ने सोमवार को आदेश जारी किया है।
श्रद्धा पांडे की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि गौतमबुद्ध नगर में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से अधिक है। राज्य सरकार ने तय किया है कि जिन जिलों में 600 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, वहां लॉकडाउन से कोई छूट नहीं दी जाएगी। जिन जिलों में 600 से कम सक्रिय केस हैं, वहां छूट मिलेंगी। श्रद्धा पांडे ने आदेश में आगे लिखा है कि शासनादेश का अनुपालन करते हुए अभी जिले में कोई छूट नहीं दी जा रही है। जब जनपद में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय मामले 600 से कम हो जाएंगे कर्फ्यू से छूट खुद-ब-खुद लागू हो जाएगी।
600 से ज्यादा सक्रिय केस होते ही कर्फ्यू खुद लागू माना जाएगा
श्रद्धा पांडे ने बताया कि अगर दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक सक्रिय मामले बढ़कर 600 से अधिक हो जाएंगे तो कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी। कर्फ्यू को पुनः लागू मान लिया जाएगा। जब सक्रिय मामले 600 से कम होंगे तो जिले के बाजार और दुकानें सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक सप्ताह में 5 दिन खोले जा सकेंगे। शनिवार और रविवार को कर्फ्यू साप्ताहिक रूप से लागू रहेगा। सोमवार की सुबह 7:00 बजे से वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू होंगी और शुक्रवार की शाम 7:00 बजे समाप्त हो जाएंगी। प्रत्येक शुक्रवार की शाम 7:00 बजे से आने वाले सोमवार की सुबह 7:00 बजे तक साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी।
नई गाइडलाइंस ये हैं -
कोरोना की रोकथाम के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन-सरकारी विभाग में सारे कर्मचारी उपस्थित होंगे। अन्य सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 50% उपस्थिति रखी जाएगी। जिन 50 फीसदी कर्मियों को बुलाया जाएगा, उनका भी रोस्टर बनाया जाएगा। हर कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
निजी कंपनियों के कार्यालय भी कोविड प्रोटोकॉल के अनिवार्य पालन के साथ खोले जा सकेंगे। हालांकि सरकार ने कहा है कि निजी कंपनियां महामारी से बचाव को देखते हुए work-from-home की व्यवस्था को लागू कर प्रोत्साहित करें। हर प्राइवेट कंपनी में भी कोविड हेल्प डेस्क बनाया जाना अनिवार्य है।
औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को आईडी कार्ड या कंपनी प्रमाण पत्र के आधार पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी। ऐसी औद्योगिक इकाइयों में भी कोविड हेल्प डेस्क बनाया जाएगा।
सब्जी मंडियां पहले की तरह खुली रहेंगी। मगर घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सब्जी मंडियों में भी हेल्प डेस्क स्थापित कराई जाएगी।
रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और रोडवेज बस में कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा मिलेगी। ताकि लक्षण युक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा सके। इन सेंटरों पर बने कोविड हेल्प डेस्क पर टेस्टिंग की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी।
समस्त सरकारी और निजी कार्यालयों, औद्योगिक इकाई, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और मंडी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगा। इसमें थर्मल स्क्रीनिंग के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सेनीटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी। हर हेल्पडेस्क पर एक रजिस्टर होगा, जिसमें संदिग्ध और लक्षण युक्त व्यक्तियों को प्रवेश ना देकर उनकी सूचना जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रोजाना स्पष्ट विवरण (जिसमें नाम, आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर लिखा हो) के साथ भेजी जाएगी। ताकि जिला प्रशासन ऐसे लोगों की तुरंत स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करा सके।
स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई विभागीय आदेशों के मुताबिक कराई जा सकेगी। बेसिक/माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय जरूरत के मुताबिक खोले जा सकेंगे।
बैंकों-बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणाली व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं और कार्यालय खुले रहेंगे। यहां सामान्य कामकाज जारी रहेगा। हालांकि इन केंद्रों पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। बैंकिंग उद्योग को गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आवश्यक सेवाओं के प्रदाता के रूप में वर्गीकृत किया है। इसलिए राज्य सरकार ने कहा है कि बैंक और वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनके आईडी कार्ड के आधार पर आवागमने से न रोका जाए। साथ ही बैंक के खुले रहने की अवधि में उनके कामकाज में बाधा नहीं होनी चाहिए।