रेरा ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब, ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट पर लगाई रोक

M3M बिल्डर की बढ़ी मुश्किल : रेरा ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब, ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट पर लगाई रोक

रेरा ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब, ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट पर लगाई रोक

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो

Noida : M3M बिल्डर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद यमुना विकास प्राधिकरण और रेरा ने बिल्डर समूह पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। रेरा ने समूह पर धारा 3/59 का नोटिस भेजा है। जिसके बाद अब यह प्रोजेक्ट विवादों में फंसता नजर आ रहा है। आरोप के मुताबिक, M3M ने रेरा से बिना परमिशन लिए शहर ने प्रचार प्रचार किया है। NOIDEA की रेरा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जो कि रेरा अधिनियम की धारा-3 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। यह प्रचार बिल्डर द्वारा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मुख्य मार्गों पर किया है।

धारा-59
रेरा सचिव राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर स्थित M3M इंडिया प्रालि की परियोजना NOIDEA द्वारा रेरा अधिनियम की अवहेलना की जानकारी मिली थी। जांच में पाया गया कि समूह ने इस परियोजना का रजिस्ट्रेशन रेरा में कराने की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही प्रचार प्रसार कर रहा है। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा-59 के अंतर्गत प्रोमोटर को परियोजना की लागत के दस प्रतिशत तक की पेनाल्टी और तीन साल तक की जेल हो सकती है। यूपी रेरा M3M इंडिया पर सख्त कार्यवाही को तैयार है और प्रमोटरों को धारा-3/59 का नोटिस जारी किया है।

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा की बीटा-2 कोतवाली में M3M बिल्डर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और कदम डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह एफआईआर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर-128 में 73 एकड़ जमीन के अवैध हस्तानांतरण को लेकर यमुना अथॉरिटी की ओर से 3 दिन पहले गौतमबुद्ध नगर पुलिस को शिकायत दी गई थी। इस मामले में यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश दिया था।

किन पर और किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने अधिकारी की शिकायत के आधार पर इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एम3एम कंपनी, मैसर्स कदम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी लोगों के खिलाफ धारा संख्या 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।

73 एकड़ जमीन से जुड़ा मामला
यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण करने के लिए अथॉरिटी ने जेपी इंफ्राटेक कंपनी को 5 स्थानों पर 2,500 हेक्टेयर जमीन दी थी। इसमें से 500 हेक्टेयर जमीन नोएडा शहर में एक्सप्रेसवे के किनारे पर दी गई है। सेक्टर-128 में जेपी समूह ने 73 एकड़ जमीन कदम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को बेची थी। बाद में इस जमीन को गिरवी रखने के लिए प्राधिकरण से अनुमति ली गई थी। यह जानकारी यमुना अथॉरिटी के सहायक प्रबंधक बृजेश कुमार कश्यप ने गौतमबुद्ध नगर की बीटा-2 थाना पुलिस को दी।

गाजियाबाद में 18 निदेशकों पर एफआईआर दर्ज
आपको बता दें कि गाजियाबाद के शिप्रा समूह ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एम3एम बिल्डर और कई कंपनियों के 18 निदेशकों के खिलाफ 5 दिन पहले इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया गया है कि नोएडा के सेक्टर-128 में कदम प्रॉपर्टी के पास 73 एकड़ जमीन थी। समूह और कदम समूह ने अपने दिल्ली-एनसीआर में अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। इसके लिए सेक्टर-128 वाली 73 एकड़ जमीन को गिरवी रखा था। इंडिया बुल्स और एम3एम बिल्डर ने धोखाधड़ी जालसाजी और साजिश करके उस जमीन को हड़प लिया है। कदम समूह के शेयर को इंडिया बुल्स कंपनी ने गैरकानूनी ढंग से एम3एम बिल्डर को बेच दिया है। इस मामले को लेकर शिप्रा समूह ने गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दी थी। डीएम ने मामले में इंदिरापुरम थाने को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। गाजियाबाद पुलिस ने इन कंपनियों के 18 निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब यमुना अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा में दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई है।

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