22 से 26 जनवरी तक भूलकर भी ना करें यह काम, वरना हवालात...

अयोध्या से लेकर नोएडा तक हाई अलर्ट : 22 से 26 जनवरी तक भूलकर भी ना करें यह काम, वरना हवालात...

22 से 26 जनवरी तक भूलकर भी ना करें यह काम, वरना हवालात...

Tricity Today | Symbolic

Noida News : अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अंतिम दौर में है। 22 जनवरी को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल बना हुआ है। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। यह नियम गौतम बुद्ध नगर में भी 21 जनवरी से 26 जनवरी तक लागू रहेगा। भीड़भाड़ वाली जगह पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। पुलिस का आदेश है कि ऐसे में कोई भी व्यक्ति जुलूस नहीं निकाल सकता। कहीं पर भी 5 या उससे अधिक लोग समूह बनाकर नहीं खड़े हो सकते। इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा।

ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध
सरकारी दफ्तरों के ऊपर या एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा अन्य स्थानों पर फोटोग्राफी या वीडियो-रिकॉर्डिंग के लिए मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस की परमिशन लेनी होगी। सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर, नमाज, पूजा या जुलूस या कोई अन्य धार्मिक गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। ऐसी गतिविधियों के आयोजन की अनुमति पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिले के तीन क्षेत्रों के संबंधित पुलिस उपायुक्तों से लेनी होगी।

शांत भंग कर सकते हैं असामाजिक तत्व
इन हालात में असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था को भंग करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा समय-समय पर शासन और विभिन्न आयोग, परिषदों द्वारा परीक्षाएं और धरना प्रदर्शन होते हैं। उसमें भी कानून-व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा रहता है। वर्तमान में विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों के धरना प्रदर्शन आदि से शांति भंग हो सकती है।

इन नियमों का करना होगा पालन
  1. कोविड-19 प्रोटोकाल के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुमन्य नहीं होगी।
  2. कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना प्रदर्शन आदि नही करेगा, न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और न ही ऐसे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होगा।
  3. कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, स्टिक अथवा किसी प्रकार का घातक अस्त्र या आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। केवल पुलिस व प्रशासनिक कार्य में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। अन्धे अपाहिजों पर लाठी डंडे का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। जनपद के संपूर्ण क्षेत्र के समस्त सरकारी - गैर सरकारी कार्यालयों में कोई भी शस्त्र लाईसेंसी आग्नेयास्त्र सहित कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास सरकारी गनर सुविधा उपलब्ध है तो वे अपने सुरक्षा कर्मियों को कार्यालय के अन्दर नहीं ले जायेंगे।
  4. कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा।
  5. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों धार्मिक स्थलों या जुलूस के मार्गों पर और धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट व नजदीक के मार्गों पर सुअरों व अन्य छुट्टा जानवरो को विवरण नहीं करायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी की मदद करेगा, जिससे किसी व्यक्ति समुदाय की भावना आहत हो।
  6. कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 गज की दूरी के अन्दर 5 या 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड न तो एकत्रित करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए उसकी मदद करेगा।
  7. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर बिना अनुमति के मोबाईल फोन, पेजर, कैलकुलेटर अथवा आधुनिक विधि के उपकरण नहीं ले जायेगा तथा कोई भी व्यक्ति परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व एवं परीक्षा केन्द्र से 200 गज की परिधि में फोटो स्टेट मशीन संचालित नहीं करेगा।
  8. कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधनों का प्रयोग के लिए उत्प्रेरित नही करेगा और न ही अनुचित साधनों के प्रयोग में किसी प्रकार की कोई सहायता करेगा और न ही कोई परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनो का प्रयोग करेगा।
  9. कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस पास बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और कोई भी दुकानदार। डीलर इस यंत्र को किसी को तब तक किराये पर नहीं उपलब्ध करायेगा जब तक कि प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रशासन से अनुमति न प्राप्त कर ली हो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णग एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2020 के अनुपालन में रात्रि 10:00 से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग अनुमन्य नही होगा. इसके साथ-साथ गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज 40 से 75 डेसीबल, आवासीय इलाको में दिन में 55 डेसीबल एवं रात में 45 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीबल एवं रात मे 70 डेसीबल व्यावसायिक में दिन में 65 डेसीबल एवं रात में 55 डेसीबल, साइलेन्स जोन (अस्पताल, मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थल, स्कूल) में दिन में 50 देशीवल एवं रात मे 40 डेसीबल से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। 
  10. शादी, बारात और अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्रका शौकिया प्रयोग एवं फायरिंग नही की जाएगी।
  11. कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह या तनाव या वैमनस्य पैदा करने वाल एस -किसी प्रकार के ऑडियो या वीडियो कैसेट एप सीडी को न तो बेचेगा और न बजायगा और न भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल रूप मे प्रदर्शित करेगा।
  12. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।

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