गौतमबुद्ध नगर में 30 सितंबर तक लागू की गई धारा 144, जानिए किन- किन चीज़ों पर रहेगा प्रतिबंध 

बड़ी खबर : गौतमबुद्ध नगर में 30 सितंबर तक लागू की गई धारा 144, जानिए किन- किन चीज़ों पर रहेगा प्रतिबंध 

गौतमबुद्ध नगर में 30 सितंबर तक लागू की गई धारा 144, जानिए किन- किन चीज़ों पर रहेगा प्रतिबंध 

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर में 31 अगस्त से 30 सितंबर तक धारा 144 लागू की गई

Noida : कोरोना वायरस के संक्रमण और आने वाले त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए जनपद गौतमबुद्ध नगर में 31 अगस्त से 30 सितंबर 2021 तक धारा 144 लागू की गई है। मंगलवार को एडीसीपी कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने आदेश जारी कर धारा 144  को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाये जाने के आदेश जारी किये हैं।

अपर पुलिस उपायुक्त (कानून  एवं व्यवस्था) गौतमबुद्ध नगर श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल  के संबंध में जारी विस्तृत आदेश को ध्यान में रखते हुए और सितंबर माह में 4 सितंबर को गुरु द्रोणाचार्य मेला, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 28 सितंबर को चेहल्लुम के त्योहार को देखते हुए जनपद गौतमबुद्ध नगर में 30 सितंबर 2021 तक धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने बताया कि इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की संभावना है, अतः धारा 144 लागू की गई है।

उन्होंने बताया कि इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा तथा कोई भी सार्वजनिक गतिविधि अनुमन्य नहीं होगी। इस अवधि किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीति, खेल मनोरंजन,  सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना किसी अनुमति के नहीं होगी। सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स स्टेडियम आदि में 50 फ़ीसदी से अधिक की संख्या मान्य नहीं होगी। साथ ही स्विमिंग पूल भी खोलने की अनुमति नहीं होगी । उन्होंने बताया कि  कोई भी व्यक्ति शस्त्र तथा लाठी डंडा लेकर नहीं घूम सकेगा। कोई भी व्यक्ति  समाज को गुमराह या तनाव पैदा करने वाले किसी प्रकार के ऑडियो, वीडियो, कैसेट एवं सीडी को ना तो बेच सकेगा और न ही गाना बजाएगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधनों का प्रयोग के लिए उत्प्रेरित नहीं करेगा।

मास्क/ सोशल डिस्टेंसिंग के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार की भी गतिविधि मान्य नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/ जोन में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु अनुमन्य नहीं होंगे। 

शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों से अधिक की संख्या प्रतिबंधित होगी। सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो रेल, बस, कैब्स आदि में 50% की क्षमता से अधिक सवारी अनुमन्य नहीं होगी। तीन पहिया वाहन ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री, बैट्री चालित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों में केवल चार व्यक्ति से अधिक अनुमन्य नहीं होंगे। शादी-बारात के अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का प्रयोग/ हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना- प्रदर्शन नहीं करेगा और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और ना ही ऐसे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा, न ही चक्का जाम करेगा और ना ही किसी को ऐसा करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र से 200 गज की दूरी के अंदर 5 या 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड़ न ही एकत्रित करेगा और ना ही किसी को ऐसा करने के लिए उसकी मदद करेगा।

एडीसीपी ने बताया 31 अगस्त से 30 सितंबर 2021 तक प्रभावी धारा 144 के आदेश के किसी उपखंड का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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