गौतमबुद्ध नगर में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, पुलिस कमिशनेरेट ने की गाइडलाइन जारी

बड़ी खबर : गौतमबुद्ध नगर में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, पुलिस कमिशनेरेट ने की गाइडलाइन जारी

गौतमबुद्ध नगर में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, पुलिस कमिशनेरेट ने की गाइडलाइन जारी

Google Image | धारा 144

Noida News : गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने 30 अप्रैल 2022 तक धारा 144 लागू की है। यह आदेश जारी हो चुका है। पुलिस अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करेगा। उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस ने यह सभी जानकारी ट्वीट करके दी है। पुलिस ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिना सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।

इसलिए बढ़ाई गई धारा-144
पुलिस ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि आगामी पर्वों, हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाओं व होने वाले सामान्य विधान परिषद निर्वाचन-2022 की तिथियां आदि को दृष्टिगत रखते हुए जनपद गौतमबुद्ध नगर में शांति-व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से धारा-144 सीआरपीसी दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक प्रभावी रहेगी। पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मास्क की अनिवार्यता और कोविड-19 प्रोटोकॉल के बिना सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। 

पुलिस ने की गाइडलाइन जारी
पुलिस ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि, कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडा, बल्लम, स्टिक अथवा किसी प्रकार का घातक हथियार और आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। केवल पुलिस व प्रशासनिक कार्य में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। नेत्रहीनों और दिव्यांगों पर लाठी-डंडे का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जनपद के संपूर्ण क्षेत्र के समस्त सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में कोई भी शस्त्र लाइसेंसी आग्नेयास्त्र सहित कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास सरकारी नगर सुविधा उपलब्ध है तो वे अपने सुरक्षा कर्मियों को कार्यालयों के अंदर नहीं ले जाएंगे।

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