श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज, नकुल और संजय की जमानत मंजूर

BIG BREAKING : श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज, नकुल और संजय की जमानत मंजूर

श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज, नकुल और संजय की जमानत मंजूर

Tricity Today | एडवोकेट सुशील भाटी

Shrikant Tyagi Case : श्रीकांत त्यागी को निचली अदालत से बड़ा झटका लगा है। महिला के साथ छेड़छाड़ के लिए आईपीसी की धारा 354 के तहत दर्ज किए गए मुकदमे में निचली अदालत ने श्रीकांत की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब उनके वकीलों ने सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की है। जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई की जाएगी। दूसरी और श्रीकांत त्यागी के दो सहयोगियों नकुल त्यागी और संजय की जमानत अर्जियां मंजूर कर ली गई हैं।

निचली अदालत ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज की
श्रीकांत त्यागी के वकील और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील भाटी ने बताया कि जमानत अर्जी अपर सिविल जज नूपुर श्रीवास्तव की अदालत में लगाई गई थी। यह मुकदमा श्रीकांत त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत दर्ज किया गया है। अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अब सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई है। जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई की जाएगी। दूसरी ओर श्रीकांत त्यागी के दो सहयोगियों नकुल त्यागी और संजय के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 335 दर्ज किया था। जिसमें आईपीसी की धारा 419, 420, 482 और 216 के तहत आरोप लगाए हैं। इस मामले में दोनों को सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है।

श्रीकांत त्यागी के 6 साथियों को भी मिली जमानत
इसके अलावा श्रीकांत त्यागी के पक्ष में ओमेक्स ग्रैंड हाउसिंग सोसाइटी में बलवा करने पहुंचे 6 युवकों को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने जमानत दे दी है। मंगलवार की सुबह कोर्ट में सुनवाई हुई और सभी छह लोगों को जमानत मिल गई है। इन छह लोगों पर आरोप था कि यह श्रीकांत त्यागी के पक्ष में सोसाइटी में घुसे थे और हंगामा किया था। सोसायटी के निवासियों ने पथराव और लाठीबाजी का आरोप भी लगाया था, लेकिन पुलिस ने ऐसे आरोपों का खंडन किया था। इन सभी को बलवा करने के आरोप में जेल भेजा गया था। मंगलवार को सभी युवक कोर्ट के समक्ष पेश किए गए। कोर्ट ने जमानत दे दी हैं।

श्रीकांत त्यागी के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज है एफआईआर
  1. 147 आईपीसी, बलवा करना
  2. 447 आईपीसी, आपराधिक अतिचार
  3. 504 आईपीसी, गाली गलौज
  4. 506 आईपीसी, जान से मारने की धमकी देने
  5. 323 आईपीसी, जानबूझकर चोट पहुंचाना
  6. 419 आईपीसी, प्रतिरूपण द्वारा छल करना
  7. 34 आईपीसी, एकराय होकर अपराध करना
  8. 332 आईपीसी, लोक सेवक को डराना
  9. 353 आईपीसी, लोक सेवक के काम में बाधा डालना
  10. 120बी आईपीसी, आपराधिक षडयंत्र
  11. 7 क्रिमनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट

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