राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्ध नगर में होली के त्यौहार और कोविड महामारी में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक बार फिर निषेधाज्ञा (सीआरपीसी की धारा-144) लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट का कहना है कि आने वाले त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए धारा 144 लगाई गई है। अब पूरे गौतमबुद्ध नगर जनपद में 17 मार्च से 30 अप्रैल 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी।
होली पर इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा
नियम के मुताबिक अगर कोई 100 से अधिक लोगों की पार्टी करता है तो उसे प्रशासन से परमिशन लेनी होगी।
50 लोगों से अधिक होने पर लोकल पुलिस स्टेशन से जानकारी देनी होगी।
पार्टी में बिना मास्क के भी एंट्री करना नियम के खिलाफ है। महामारी कोविड-19 के नियमों का पालन करना पड़ेगा।
अपने घर के अन्दर होली मनाने पर कोई रोक नहीं है।
पार्टी में अगर एल्कोहल यूज़ किया जाता है तो उसके लिए भी अलग से परमिशन लेनी होगी। परमिशन ना लेने पर कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी तरह का उद्दंड, हंगामा या झगड़ा होता है तो उस पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पार्टी में सभी लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा।
साथ ही गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि किसी भी तरह की पार्टी व सार्वजनिक स्थानों पर लोग मास्क का प्रयोग करें। धार्मिक स्थल सहित अन्य भीड़भाड़ वाली जगह उचित दूरी का ख्याल जरूर रखें। अगर कोई इसकी अनदेखी करता है तो पुलिस उसके खिलाफ धारा 144 सहित कोविड-19 के चलते आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।