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Delhi NCR : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को युनिटेक मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने युनिटेक लिमिटेड के केंद्र-नियुक्त निदेशक मंडल को कंपनी की संपत्तियों पर तृतीय पक्षों द्वारा खड़ी की जा रही बाधाओं से निपटने के लिए पुलिस सहायता लेने की अनुमति प्रदान की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सरकार-नियुक्त बोर्ड की अंतरिम याचिका पर आदेश दिया। यह फैसला घर खरीदारों के हितों की रक्षा और परियोजनाओं के समयबद्ध पूरा होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।