Noida News : नोएडा के यमुना खादर क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउसों को लेकर बड़ी खबर है। नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी ने अफसरों को आदेश दिया है कि पूरे खादर क्षेत्र का सर्वे करें। अगले 3 दिनों में पूरे इलाके का सर्वे करके रिपोर्ट दें। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से तीन बिंदु शामिल करने का आदेश दिया गया है। अथॉरिटी से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार प्राधिकरण अवैध फार्म हाउसों पर व्यापक कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
इन तीन बिंदुओं पर आएगी सर्वे रिपोर्ट
प्राधिकरण अफसर पूरे यमुना खादर क्षेत्र का दौरा करेंगे। वर्क सर्किल नौ और वर्क सर्किल दस के वरिष्ठ प्रबंधक और उप महाप्रबंधक समेत दूसरे विभागों के अफसर इस सर्वे में शामिल रहेंगे। दोनों वर्क सर्किल अपने दायरे में पढ़ने वाले यमुना खादर क्षेत्र पर इन तीन बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करेंगे।
यमुना खादर क्षेत्र में कितने अवैध फार्म हाउस बनाए गए हैं। इन फार्म हाउसों का मालिकाना हक किसके पास है।
यमुना खादर के कितने क्षेत्रफल पर स्थानीय किसान या अन्य लोग कृषि गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं।
फार्म हाउसों के अलावा खादर में और किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। इस तरह की गतिविधियों के जरिए कितनी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है।
हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्तियों का निस्तारण कर रही है अथॉरिटी
नोएडा के यमुना खादर में फार्म हाउस बनाकर बैठे 400 से ज्यादा लोगों ने अथॉरिटी में आपत्तियां दाखिल की हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अथॉरिटी ने आपत्तियां ली हैं और अब इन पर सुनवाई चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अथॉरिटी ने अब तक 60 आपत्तियों को खारिज कर दिया है। पिछले सप्ताह तीन फाइलों का निस्तारण किया गया था और 60 से अधिक आपत्तियां खारिज कर दी गईं। करीब 40 आपत्तियों का निस्तारण बीते सोमवार को किया गया है।
फार्म हाउसों के बैनामे में छिपा रहे हैं आपत्ति करने वाले
फार्म हाउस मालिकों की ओर से आई आपत्तियों का निस्तारण करते हुए प्राधिकरण की ओर से कहा गया है कि यमुना के डूब क्षेत्र में पक्का निर्माण अवैध है। इसे खुद हटा लें, अन्यथा हम गिरा देंगे। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि आपत्तियां दर्ज करवाने वालों ने पत्र में अपना नाम तो दिया है, लेकिन बैनामों की कॉपी नहीं लगाई हैं। जिससे तय नहीं हो पा रहा है कि इन फार्म हाउस का असली मालिक कौन है।
फार्म हाउस मालिकों की आपत्तियां और प्राधिकरण के जवाब आपत्ति-1 : इन लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि नंगला नंगली खादर में फार्म हाउस बने हैं, वह नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नहीं आते हैं।
जवाब-1 : इसके जबाव में प्राधिकरण ने कहा है कि मास्टर प्लान-2031 के तहत नंगला-नंगली का यमुना नदी से बांध के बीच का क्षेत्र रिवर फ्रंट डेवलेपेमंट जोन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यह प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है।
आपत्ति-2 : आपत्ति है कि नोएडा प्राधिकरण की ओर से 8 जून 2022 को जारी किया गया सार्वजनिक नोटिस अवैध है, सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।
जवाब-2 : इस पर प्राधिकरण ने जबाव दिया कि डूब क्षेत्र और बांध रोड पर जगह-जगह नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें स्पष्ट है कि यहां किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता है। लिहाजा, यह सार्वजनिक सूचना और चेतावनी नोटिस के तौर पर ही ली जानी चाहिए।
आपत्ति-3 : प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र क्या है और फ्लड जोन की परिभाषा के संबंध में आपत्ति है।
जवाब-3 : इस पर प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि सिंचाई विभाग के तहत जहां नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित हैं, ऐसे स्थानों पर दो तटबंध के बीच का क्षेत्र और जहां नदी के दोनों ओर तटबंध निर्मित नहीं हैं, ऐसे स्थानों पर शहरी क्षेत्र में 1.50 बाढ़ आर्वत और ग्रामीण क्षेत्र में 1.25 आर्वत का डूब क्षेत्र हेगा। यही वजह है कि नोएडा की 5 हजार हेक्टेयर जमीन को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाना है। जिसे मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। यहां केवल एक प्रतिशत स्थान पर ही अस्थाई निर्माण कराया जा सकता है।