लड़की से रेप करने वाले को दस साल की सजा, लड़के से कुकर्म करने के आरोपी बरी

फैसला : लड़की से रेप करने वाले को दस साल की सजा, लड़के से कुकर्म करने के आरोपी बरी

लड़की से रेप करने वाले को दस साल की सजा, लड़के से कुकर्म करने के आरोपी बरी

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो

गौतमबुद्ध नगर जिला सत्र न्यायालय में दो अलग-अलग अदालतों से अलग-अलग फैसले आए हैं। एक किशोरी से रेप करने के आरोपी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। दूसरे मामले में लड़के से कुकर्म करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। दोनों जेल में बंद थे।  उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पुलिस उपलब्ध नहीं करवा पाई। जिसका फायदा देते हुए अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है।

जिला न्यायालय ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में नोएडा के सेक्टर-49 थाने में वर्ष 2013 में मुक़दमा दर्ज करवाया गया था। जिसमें पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दोषी को सज़ा हुई है। नोएडा के सेक्टर-49 कोतवाली क्षेत्र में ककोड़ (बुलन्दशहर) के रहने वाले राहुल सोलंकी ने वर्ष 2013 में नाबालिग़ से दुष्कर्म किया था। पीड़ित पक्ष ने आरोपी के ख़िलाफ़ मुकदम दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने आरोपी को जेल भेजा था। पुलिस ने इस केस में कोर्ट में चार्जशीट दाख़िल की।

इस केस की सुनवाई के दौरान कुल आठ गवाह पेश हुए। गवाह और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने राहुल सोलंकी को दोषी माना और दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। आर्थिक दंड का भुगतान नहीं करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

लड़के से कुकर्म करने वाले दो युवक बरी हो गए
गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने एक नाबालिग से कुकर्म के आरोप में दो युवकों को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया है। दोनों युवक छह महीने से जेल में बंद हैं। इस मामले की रिपोर्ट कासना कोतवाली में दर्ज की गई थी। केस की सुनवाई के दौरान डॉक्टरों और नाबालिग लड़के के बयान के आधार पर आरोपी पक्ष को निर्दोष माना गया है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र नागर ने बताया कि क़रीब छह महीने पहले कासना कोतवाली में योगेंद्र और गुड्डू भाटी के खिलाफ एक नाबालिग़ से कुकर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। न्यायालय में केस की सुनवाई के दौरान कहा गया कि दोनों ने 14 वर्षीय नाबालिग से कुकर्म किया है। तमंचे की नोंक पर कुकर्म करने के बाद उसको गड्ढे में फेंक दिया। जिसके बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए थे।

नाबालिग लड़के का मेडिकल कराया गया। कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान यह सारे तथ्य रखे गए, लेकिन आरोप कोर्ट में सिद्ध नहीं हो सके। गवाह और साक्ष्यों के अभाव में योगेंद्र व गुड्डू अदालत ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने तत्काल दोनों युवकों की रिहाई का परवाना जेल भेजने के लिए कहा है।

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