27 पार्कों में प्रस्तावित थे वर्षा जल संचयन संयंत्र, यूपी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के आदेश पर बाद रद्द हुआ टेंडर 

पानी में डूबने से बचे नोएडा के तीन करोड़ : 27 पार्कों में प्रस्तावित थे वर्षा जल संचयन संयंत्र, यूपी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के आदेश पर बाद रद्द हुआ टेंडर 

27 पार्कों में प्रस्तावित थे वर्षा जल संचयन संयंत्र, यूपी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के आदेश पर बाद रद्द हुआ टेंडर 

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  • -पर्यावरणविद विक्रांत तोंगड़ ने की थी शिकायत 
  • -यूपी ग्राउंड वाटर एक्ट के तहत गैरकानूनी 
  • -तीन करोड़ में 27 पार्कों में बनना था वर्षा जल संचयन संयंत्र 
Noida News : नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) द्वारा पार्कों में जल संरक्षण के लिए जारी किए गए 3 करोड़ रुपये के टेंडर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह वर्षा जल संचयन संयंत्र (Rain Water Harvesting Plants) नोएडा के 27 पार्कों में बनने थे। स्थानीय पर्यावरणविद विक्रांत तोंगड़ (Vikrant Tongad) की शिकायत के बाद यह टेंडर रद्द कर दिया गया है। यह टेंडर उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम (Uttar Pradesh Ground Water Act) के तहत गैरकानूनी पाया गया।

नोएडा प्राधिकरण ने नहीं दिया जवाब 
विक्रांत तोंगड़ ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण के वर्षा जल संरक्षण और उद्यान विभाग ने शहर के पार्कों में जल संरक्षण के लिए यह टेंडर जारी किया था। जब उन्होंने इस टेंडर की जांच की, तो पता चला कि यह उत्तर प्रदेश भूजल विभाग के नियमों का उल्लंघन करता है। तोंगड़ ने इस मामले में नोएडा प्राधिकरण से जवाब मांगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने फिर जिलाधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित किया। आखिर में, उत्तर प्रदेश भूजल विभाग ने नोएडा प्राधिकरण को नोटिस जारी किया, जिसके बाद टेंडर रद्द कर दिया गया।

नागरिकों को याद दिलाना होगा 
विक्रांत तोंगड़ ने सवाल उठाया कि क्या हर बार नागरिकों को ही अधिकारियों को उनके कर्तव्य और कानून याद दिलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे गैरकानूनी गतिविधियों को रोकें। तोंगड़ ने आगे बताया कि वे इस मामले की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भी जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि अगर समय पर शिकायत न की जाती, तो करोड़ों रुपये बर्बाद हो जाते।

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