शिक्षक महासंघ और शासन के बीच बातचीत का नतीजा फिफ्टी-50, छह को फिर होगी वार्ता

Noida News : शिक्षक महासंघ और शासन के बीच बातचीत का नतीजा फिफ्टी-50, छह को फिर होगी वार्ता

शिक्षक महासंघ और शासन के बीच बातचीत का नतीजा फिफ्टी-50, छह को फिर होगी वार्ता

Tricity Today | शिक्षक महासंघ और शासन के बीच बातचीत का नतीजा फिफ्टी-50

Noida News : उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ और शासन के बीच सोमवार को बहुप्रतीक्षित वार्ता हुई।  महासंघ के अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा एमकेएस सुंदरम और विभागीय अधिकारियों के साथ बेसिक शिक्षकों की 21 सूत्रीय मांग पत्र पर मैराथन बैठक चली। लेकिन, मांग पत्र के बिंदु 1 से 12 पर ही चर्चा और निर्णय हो सका। शेष मांगों पर 6 नवंबर को पुनः वार्ता होगी। इससे पहले 9 अक्टूबर को प्रदेश के हजारों शिक्षकों ने लखनऊ में महानिदेशक कार्यालय पर धरना दिया था। उसके बाद शासन की ओर से तय की गई दो बैठकें टल गई थीं।

इन मांगों पर बन गई सहमति
डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की तरह उपार्जित अवकाश, द्वितीय शनिवार अवकाश, प्रतिकर अवकाश एवं अध्ययन अवकाश की मंजूरी के लिए एक समिति गठित की जाएगी। समिति में विभागीय अधिकारी और संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। समिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मद्देनजर आवश्यक निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस चिकित्सा देने के मामले में वित्त विभाग द्वारा व्यय भार का आकलन कराकर कार्रवाई की जाएगी। डॉ. शर्मा ने बताया कि बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति 8 नवंबर, 2023 तक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर ली जाएगी।

इन मांगों पर फैसले के लिए होगा समिति का गठन
महासंघ के अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि पारस्परिक स्थानांतरण प्राप्त कर चुके शिक्षकों को शीघ्र ही कार्यमुक्त करने के लिए शासनादेश में संशोधन हेतु प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। शीघ्र ही पारस्परिक स्थानांतरण के शिक्षकों को कार्यमुक्त करके स्थानांतरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा। वर्ष 2014 या  उसके पश्चात नियुक्त शिक्षकों को सामूहिक बीमा का लाभ देने की प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी। बेसिक शिक्षा में चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सभी शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षकों की भांति प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए व्यय का आंकलन कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 

कोर्ट में लंबित है पुरानी पेंशन का मामला
उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2006 के पश्चात ग्रेड वेतन 4,600 में पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों को प्रमोशन तिथि से न्यूनतम मूल वेतन 17,140 प्रदान करने के मामले में भारत सरकार के पत्र दिनांक 8 दिसंबर, 2023 के क्रम में वित्त विभाग से परामर्श कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसे शिक्षक, जिनका चयन एक अप्रैल 2005 से पूर्व हो गया था, परंतु उनका कार्यभार ग्रहण एक अप्रैल 2005 के बाद हुआ है, को भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 मार्च, 2023 के अनुसार पुरानी पेंशन से आच्छादित करने के मामले उच्चतम न्यायालय ने लंबित होने के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि विभाग द्वारा उच्चतम न्यायालय में शिक्षकों को प्रशिक्षणार्थी सिद्ध किया गया है, जबकि उनका चयन शिक्षकों के रूप में हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के आदेश के क्रम में किसी भी शिक्षक को लाभ देने से वंचित नहीं करता है। इसलिए इस पर पुनर्विचार करने पर सहमति बनी।

बैठक में ये भी रहे मौजूद
बैठक में महासंघ की ओर से ध्रुव कुमार त्रिपाठी एमएलसी नेता शिक्षक दल, सुरेश कुमार त्रिपाठी पूर्व एमएलसी व संयोजक महासंघ, संजय सिंह महामंत्री उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, नरेंद्र वर्मा महामंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ, शिव शंकर पांडे कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, राधे रमण त्रिपाठी वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं विभाग की ओर से विजय किरन आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा, महेंद्र देव शिक्षा निदेशक बेसिक एवं माध्यमिक, प्रताप सिंह बघेल सचिव बेसिक शिक्षा परिषद एवं गणेश कुमार संयुक्त शिक्षा निदेशक उपस्थित रहे।

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