Noida News : क्रिसमस डे (Christmas Day) और न्यू ईयर (New Year) पर शहर में कई जगहों पर जमकर पार्टियों और आयोजन होते हैं। कई जगह ऐसी भी होती है, जहां बिना अनुमति के गैरकानूनी ढंग से पार्टियां की जाती हैं। इसी को देखते हुए अब गौतमबुद्ध नगर डीएम मनीष वर्मा (DM Manish Verma) ने एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने साफ कहा कि बिना अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं होगा।
जिला मनोरंजन कर अधिकारी को दिए निर्देश
डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर जिला मनोरंजन कर अधिकारी ने जिले के सभी होटल, पब, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क और अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष को लेकर कार्यक्रम आयोजन करने वाले स्वामियों/ संचालकों और प्रबन्धकों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि क्रिसमस डे और न्यू ईयर के अवसर पर मनोरंजक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेना अनिवार्य है।
नियमों का पालन करना जरूरी
उन्होंने बताया कि आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ वायु प्रशीतन एवं वातानुकूलन सुविधा और अन्य विद्युत स्थापना की समुचित व्यवस्था का प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाॅल का भी पालन किया जाये।
बिना अनुमति के आयोजन किया तो होगी कार्रवाई
डीएम ने जिले के सभी होटल ,पब, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क और अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व न्यू ईयर के अवसर पर किये जाने वाले मनोरंजक कार्यक्रमों के संचालकों को कहा कि नियम के तहत आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्रों के साथ अनुमति ले लें। इसकी अनुमति ऑनलाइन पोर्टल पर जीएसटी जमा करके ली जा सकती है। यदि कहीं भी बिना अनुमति के कार्यक्रमों का आयोजन होता पाया गया तो कार्यक्रम को बन्द कराने के साथ-साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी।