रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वालों को आज से देना होगा जुर्माना

नोएडा में कुत्ते या बिल्ली पालने वालों के लिए जरूरी खबर : रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वालों को आज से देना होगा जुर्माना

रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वालों को आज से देना होगा जुर्माना

Google Image | Symbolic Image

Noida : नोएडा में रहने वाले लोगों ने अगर अभी तक अपने पालतू कुत्ते या बिल्ली रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो अब उनको जुर्माना देना होगा। ₹500 पंजीकरण राशि के अलावा ₹200 का जुर्माना देना होगा। अगर उसके बावजूद भी 28 फरवरी तक अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो ₹10 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

नोएडा में केवल 3,136 कुत्ते-बिल्लियों के रजिस्ट्रेशन हुए
दरअसल, जिले में बढ़ते कुत्तों के आतंक को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने पेट पॉलिसी निकाली थी। जिसके मुताबिक अब नोएडा में रहने वाले लोगों को अपने पालतू कुत्ते या बिल्ली का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिसके राशि प्रतिवर्ष ₹500 जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक नोएडा प्राधिकरण में कुल 3,938 कुत्ते-बिल्लियों के पंजीकरण करने की आवेदन आए थे। इनमें से अभी तक 3,136 कुत्ते या बिल्लियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बाकी लोगों ने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है। अब इन लोगों को पंजीकरण करवाने के लिए ₹500 और उस पर अतिरिक्त ₹200 का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा मार्च महीने से रोजाना ₹10 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा।

12 दिसंबर को लागू हुई थी पेट पॉलिसी
आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण ने बीते 12 दिसंबर 2022 को पेट पॉलिसी लागू की थी। इसके मुताबिक प्रत्येक साल कुत्ते या बिल्ली को पालने वाले लोगों को ₹500 देने होंगे। यह राशि अप्रैल में जमा करनी होगी। नोएडा अथॉरिटी ने "पेट रजिस्ट्रेशन ऐप" भी लॉन्च किया है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 9999352343 भी जारी किया है। अगर किसी भी पालतू जानवर के मालिक को अपने कुत्ता या बिल्ली को लेकर कोई दिक्कत होगी तो वह इस नंबर पर कॉल कर सकता है।

अगर ऐसा हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी
अगर किसी व्यक्ति ने अपना पालतू जानवर सड़क, गली, मोहल्ले, हाउसिंग सोसायटी या गांव में खुला छोड़ दिया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार ₹100, दूसरी बार ₹200 और तीसरी बार ₹500 अर्थदंड लगेगा। इसके बाद भी अगर पालतू पशु को खुला छोड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में कोई भी व्यक्ति व्यवसायिक दृष्टिकोण से ब्रीडिंग सेंटर अपने फ्लैट या मकान में नहीं खोल सकेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर ₹5,000 का अर्थदंड लगेगा और कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.