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Noida News : उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेरा ने अपने डिजिटल पोर्टल पर एक नया प्रावधान शुरू किया है, जिसके तहत संयुक्त रूप से आवंटित किसी फ्लैट या दुकान के सह-आवंटी को शिकायत में सह-शिकायतकर्ता के रूप में शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है।