ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां, वीडियो हो रहा वायरल

नोएडा में बीच सड़क पर थार नचाना पड़ा भारी : ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां, वीडियो हो रहा वायरल

ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां, वीडियो हो रहा वायरल

Google Images | Symbolic Image

Noida News (आशुतोष राय) : नोएडा में आए दिन सोशल मीडिया पर कार से स्टंटबाजी करते हुए वीडियो वायरल होते रहते है। ऐसा ही एक मामला सेक्टर 55 का है। जहां थार से स्टंट कर हुड़दंग मचा रहे लोगों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आए दिन सड़कों पर रील बनाने के लिए यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। 

स्टंटबाज पुलिस के लिए बने चुनौती
एनसीआर की सड़कों पर आए दिन कार से स्टंट के वीडियो सामने आते रहे हैं। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 55 का है। जहां एक थार सवार सड़क पर स्टंट करता हुआ नजर आया। स्टंटबाजी का ये नशा एनसीआर के लोगों के सर से उतरने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस द्वारा कारवाही करने के बाद भी स्टंटबाजी की वीडियो लगातार सामने आ रही है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने वाहन के विरुद्ध यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना 44500 रुपये भेजा।

स्टंट का ट्रेंड है खतरनाक
आज के दौर में यह कहना गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रहे है उसी गति से अपराध भी बढ़ता जा रहा है। आपने काफी बार सोशल मीडिया के माध्यम से यह देखा होगा कि काफी लोग चलती सड़क पर स्टंट करते है, वहीं कुछ लोग चलती कार पर स्टंट करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए पॉपुलैरिटी पाने या सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे खतरनाक कारनामे किए जाते है।

धारा 279 के अंतर्गत 
धारा 279  भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत जो कोई भी गफलत, लापरवाही के साथ सड़क पर वाहन चलता है जिससे दूसरों की जान को खतरा हो और चोट लगने की सम्भावना हो या फिर किसी को चोट लगती है तो उस प्रकार से वाहन चलना इस धारा के अंतर्गत एक अपराध माना गया है।  ऐसे व्यक्ति को उसके खिलाफ इस धरा के अंतर्गत अदालत में दोष सिद्ध होने पर छह महीने तक की सजा या फिर 1000 /- रुपये जुर्माने के साथ या फिर सजा व् जुर्माने दोनों के साथ दण्डित किया जा सकता है।  

धारा 279 के अंतर्गत अपराध का विश्लेषण
इस धारा के अंतर्गत यह एक संज्ञेय अपराध है जिसके अंतर्गत पुलिस को यदि गुप्त रूप से या फिर किस भी लिखित रूप से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से घटना के विषय में जानकारी मिलती है तो उस सूरत में पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए दोषी के खिलाफ मुक़दमा दर्ज किया जा सकता है और दोषी को बिना किसी वारंट के तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही साथ यह एक जमानती अपराध है और इस धारा के अंतर्गत मुक़दमा पंजीकृत होने पर अपराधी को आसानी से जमानत मिल जाती है।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.