Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में अत्यंत प्रदूषित हिंडन नदी में छठ पूजा पर रोक लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि छठ पूजा को कुछ दिन शेष हैं और याची ने हाईकोर्ट आने में देरी कर दी। इसलिए हिंडन नदी में छठ पूजा पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने गाजियाबाद के महंत मुकेश गोस्वामी प्राचीन शनिदेव मंदिर गंगा घाट की जनहित याचिका पर दिया है। राज्य सरकार की अधिवक्ता आकांक्षा शर्मा ने याचिका का विरोध किया। याची अधिवक्ता अनिल कुमार तिवारी का कहना था कि गाजियाबाद में हिंडन नदी प्रदूषित है। छठ पूजा में इसमें स्नान करने से संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका है। दिल्ली में यमुना नदी में छठ पूजा पर रोक लगा दी गई है। इसलिए हिंडन नदी में भी छठ पूजा रोकी जाए। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है।
यमुना नदी के तट पर नहीं होगी छठ पूजा
यमुना नदी के तट पर छठ पूजा की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि प्रतिबंध यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए है। बता दें कि याचिकाकर्ता छठ पूजा संघर्ष समिति और पूर्वांचल जागृति मंच ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के 29 अक्टूबर 2021 के आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की थी। उक्त आदेश के तहत अधिकारियों ने यमुना के तट पर छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।