ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतेजामिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं, सुप्रीम अदालत ने भेजा था उच्च न्यायालय

Prayagraj News : ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतेजामिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं, सुप्रीम अदालत ने भेजा था उच्च न्यायालय

ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतेजामिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं, सुप्रीम अदालत ने भेजा था उच्च न्यायालय

Tricity Today | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Prayagraj News : उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञापवापी मामले में मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट से फौरी राहत नहीं मिली है। बता दें कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी तलगृह में पूजा अर्चना की अनुमति वाराणसी की जिला अदालत ने दी थी। उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। 

क्या है पूरा मामला
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कहा कि मस्जिद पक्ष पहले 17 जनवरी-2024 के आदेश को चुनौती दे। महाधिवक्ता का कहना था कि डीएम सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के वकील से कोर्ट ने पूछा था कि बेसिक आदेश 17 जनवरी-2024 का है, उसको क्यों चुनौती नहीं दी? कमेटी के वकील ने कहा कि 31 जनवरी का आदेश आने के कारण तुरंत आना पड़ा। उसे (बेसिक आदेश को) भी चुनौती देंगे। डीएम 17 जनवरी से रिसीवर नियुक्त हुए हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया था।

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