यूपी के इंडस्ट्री मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

BIG BREAKING : यूपी के इंडस्ट्री मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

यूपी के इंडस्ट्री मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

Google Image | नंद गोपाल गुप्ता नंदी

Prayagraj : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। नंद गोपाल गुप्ता को एक साल की सजा सुनाई है। नंदी के खिलाफ वर्ष 2014 में आईपीसी की धारा 323, 149 और 147 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। बलवा और मारपीट के इस मामले में बुधवार को औद्योगिक विकास मंत्री को अदालत ने दोषी ठहराया है। नंदी के साथ दो और अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल की सजा हुई है।

क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नंदी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप था कि उनके समर्थकों ने तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह की जनसभा में हमला किया है। सपा समर्थकों को लेकर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यह आरोप भी था कि सपा कार्यकर्ताओं की रैली के दौरान पिटाई गई। जिसमें कई लोग घायल हो गए। उस समय नंदी कांग्रेस पार्टी में थे और उनके खिलाफ सपा ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। अब उसी मामले में 9 साल बाद नंदी दोषी पाए गए हैं। उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में सपा कार्यकर्ता वेंकटरमण शुक्ला ने नंदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।

नंदी की विधानसभा सदस्यता पर आंच नहीं
एक साल की सजा होने के बावजूद नंदी की विधानसभा सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। उनकी सदस्यता रद्दा नहीं होगी। सदस्यता रद्द होने के लिए कम से कम दो साल की सजा होनी चाहिए। यहां एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा का ऐलान किया है। अभी तक कोर्ट के इस आदेश पर नंदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। बीजेपी ने भी मामले पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि, मिली जानकारी के मुताबिक नंदी को सजा सुनाने के बाद निर्धारित प्रावधान के तहत उन्हें अदालत ने हाथोंहाथ जमानत दे दी है। नंदी अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

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