हाईकोर्ट ने 22 हजार सिपाहियों की सेवा में निरंतरता मानी, सभी लाभ देने का आदेश

यूपी में 2006 में भर्ती कांस्टेबलों को बड़ी राहत : हाईकोर्ट ने 22 हजार सिपाहियों की सेवा में निरंतरता मानी, सभी लाभ देने का आदेश

हाईकोर्ट ने 22 हजार सिपाहियों की सेवा में निरंतरता मानी, सभी लाभ देने का आदेश

Tricity Today | Allahabad High Court

Prayagraj News : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2005-06 बैच की भर्ती में नियुक्त 22 हजार कांस्टेबलों की बर्खास्तगी समाप्त होने के बाद वर्ष 2006 से सेवा निरंतरता मानते हुए उन्हें वेतन वृद्धि, पदोन्नति, समेत सभी सेवा परिलाभ देने के बारे में सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने मथुरा, गौतमबुद्धनगर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, जिलों में तैनात हेड कांस्टेबलों तथा कांस्टेबलों की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया है।
 
कांस्टेबल नीरज कुमार पांडेय, रामकुमार, दीपक सिंह पोसवाल, रेखा गौतम, प्रमोद यादव व अन्य ने अलग-अलग याचिकाओं में मांग की थी कि 17 फरवरी 2022 के शासनादेश के अनुपालन में 2005-2006 बैच के आरक्षी सिविल पुलिस, आरक्षी पीएसी, सहायक परिचालक रेडियो विभाग के कांस्टेबलों को वर्ष 2006 से सेवा में निरंतर मानते हुए उन्हें पेंशन, उपादान, वार्षिक वेतन वृद्धि, तथा पदोन्नति का लाभ व एसीपी का लाभ अनुमन्य कराया जाए। याची कांस्टेबलों की तरफ से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि सभी याची कांस्टेबलों की भर्ती वर्ष 2005-06 में सपा शासनकाल के दौरान हुई थी। बसपा शासनकाल आने पर इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। 

साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने किया था बहाल
सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद इन्हें सेवा में वर्ष 2009 में बहाल किया गया। कहा गया कि सभी याची कांस्टेबल वर्ष 2006 से नौकरी में हैं। इन्हें गलत आधारों पर निकाल दिया गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2009 में बहाल किया गया। याची के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दीपक कुमार केस में यह आदेश पारित किया है कि वर्ष 2005-06 के आरक्षियों की नियुक्तियां उनकी नियुक्ति दिनांक से सेवा में निरंतर मानी जाएंगी तथा वे सभी कांस्टेबल सभी प्रकार का सेवा लाभ पाने के लिए अनुमन्य होंगे।
 
सभी प्रमोशन के हकदार
याचिका में कहा गया था कि नियुक्ति दिनांक से सभी कांस्टेबल 16 वर्ष की सेवा पूर्ण कर द्वितीय प्रमोशनल पे स्केल यानी दारोगा के पद का वेतनमान प्रशिक्षण की अवधि को जोड़ते हुए पाने के हकदार हैं, परंतु इन्हें अभी तक इसका कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.